ओमवीर हत्याकांड में प्रधान का जमानत पत्र निरस्त
Farrukhabad-kannauj News - फर्रुखाबाद के गूजरपुर पमारान गांव में ओमवीर हत्याकांड में प्रधान देवेंद्र सिंह का जमानत प्रार्थना पत्र अदालत ने निरस्त कर दिया है। धर्मशीला ने प्रधान समेत छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। ओमवीर का शव बरामद होने के बाद देवेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया था।

फर्रुखाबाद, संवाददाता। अमृतपुर थाने के गूजरपुर पमारान गांव के चर्चित ओमवीर हत्याकांड में नामजद प्रधान देवेंद्र सिंह का जमानत प्रार्थना पत्र अदालत ने निरस्त कर दिया है। 21 जुलाई को ओमवीर की पत्नी धर्मशीला ने इस हत्याकांड में प्रधान समेत छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बुधवार को विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र की अदालत में नामजद अभियुक्त देवेंद्र सिंह की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। गूजरपुर पमारान की धर्मशला ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि पति ओमवीर साइकिल मरम्मत की दुकान मेन रोड पर किए थे। 20 जुलाई 2025 को पति दुकान बंद कर घर आये।
इसी दौरान दोस्त रामू यादव के साथ बातचीत करते हुए निकल गये। घटना के आठ माह बाद ओमवीर का शव बरामद किया गया। इस घटना में प्रधान देवेंद्र यादव के अलावा रामू यादव, गुलाब सिंह, सुरजीत यादव, श्यामवीर, बंटी उर्फ रामऔतार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। ओमवीर का शव बरामद होने के बाद से ही देवेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। उन्होंने वकील के माध्यम से अदालत ने प्रार्थना पत्र दिया जिसमें न्यायाधीश ने अपराध की गंभीरता और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।
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