
जानलेवा हमले में एक दोषी
Farrukhabad-kannauj News - फर्रुखाबाद में अपर सत्र न्यायाधीश ने जानलेवा हमले के आरोप में एक व्यक्ति बंटू को दोषी करार दिया है। इस मामले में सजा की सुनवाई 31 जनवरी को होगी। पीड़ित प्रमोद कुमार ने आरोप लगाया था कि उसे कुछ लोगों ने मारा पीटा था। अन्य आरोपितों को पहले ही सजा मिल चुकी है।
फर्रुखाबाद, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश शैली राय ने जानलेवा हमले के आरोप में एक को दोष सिद्ध करार दिया है। सजा के बिंदु पर 31 जनवरी को सुनवाई की जाएगी। थाना नवाबगंज के गांव बबुरारा के रहने वाले प्रमोद कुमार ने 28 अगस्त 2007 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने को प्रार्थना पत्र दिया था। जिसमें कहा था कि वह अपने खेत से घर आ रहा था। चाची रामबिटोली की जगह पर कब्जा करने को लेकर शाम करीब 6 बजे रामबहादुर, राजकुमार, रामप्रकाश, बंटू ने अपने हाथों मे लिये हुये लाठी डंडा व टकोरा से मुझे मारा पीटा। जिससे मेरी पीठ में चोटें आयीं।
पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। न्यायालय ने साक्ष्य और दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद मामले में बंटू को दोष सिद्ध करार दिया। चूंकि इस मामले के अन्य आरोपितो को पहले ही सजा सुनायी जा चुकी है। बंटू के वकील के द्वारा न्यायालय में बंटू के नाबालिग होने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसे न्याायालय द्वारा अस्वीकार करते हुए बंटू को दोष सिद्ध करार दिया गया है। जानलेवा हमले में एक दोषी न्यायालय ने दोषी को माना बालिग, प्रार्थना पत्र किया अस्वीकार

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