जानलेवा हमले में तीन सगे भाइयों समेत नौ दोषी करार
फर्रुखाबाद में विशेष न्यायाधीश ने जानलेवा हमले के मामले में नौ लोगों को दोषी ठहराया है। घटना 13 नवंबर 2020 को हुई थी, जब अनिल गुप्ता पर जानलेवा हमला हुआ था। सजा पर सुनवाई 25 मई को होगी।

फर्रुखाबाद, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र ने जानलेवा हमला समेत विभिन्न धाराओं में दर्ज एक मुकदमे में आरोप तय कर दिये हैं। इसमें तीन सगे भाइयों समेत नौ लोगों को दोषी करार दिया गया है।सजा के बिंदु पर 25 मई को सुनवाई होगी। घटना कमालगंज थाना क्षेत्र की है।
घटना का विवरण
शास्त्री नगर मोहल्ला निवासी अनिल गुप्ता ने 14 नवंबर 2020 को थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी कि 13 नवंबर 2020 को तपस्वी बाग हनुमान मंदिर में दर्शन कर रात करीब 10 बजे अपनी बाइक से घर आ रहा था जैसे ही गंगा गली चौराहे के पास पहंुचा कि पुरानी रंजिश और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण रास्ते में घेराबंदी कर दी और घात लगाये हमलावरों ने जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर कर दिया। अचानक बैठ जाने पर गोली सिर के पास से निकल गयी। इसके बाद लाठी डंडो और धारदार हथियार और लात घूंसों से मारपीट की गयी। आस पास के लोगों ने बीच बचाव किया। जान से मारने की धमकी देकर भागते समय बीस ग्राम सोने की चेन और जेब में रखे रुपये भी हमलावर लूटकर ले गये।
आरोप पत्र और न्यायालय
पुलिस ने इस मामले में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायाधीश ने इस मामले में अशोक नगर निवासी तीन सगे भाई अखिल गुप्ता, अमित गुप्ता, निखिल गुप्ता के अलावा राहुल गुप्ता, संदीप गुप्ता, निहाल, रोहित गुप्ता और सुभाष नगर निवासी हर्ष गुप्ता और विपिन गुप्ता जानू को जानलेवा हमला समेत विभिन्न धाराओं में दोष सिद्ध करार दिया है।
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