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घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म, सात वर्ष की सजा

घर में घुसकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को न्यायाधीश ने सात वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। आरोपी को चालीस हजार रुपए जुर्माना जमा करने के आदेश दिए। जुर्माना न देने पर उसे अतिरिक्त...

घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म, सात वर्ष की सजा
हिन्दुस्तान टीम,फर्रुखाबाद कन्नौजTue, 30 Oct 2018 11:35 PM
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घर में घुसकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को न्यायाधीश ने सात वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। आरोपी को चालीस हजार रुपए जुर्माना जमा करने के आदेश दिए। जुर्माना न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भी भोगना होगा।

कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण ने 9 जून 2015 को विनीत कुमार उर्फ विनीश कुमार के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया कि 8 जून को वह परिवार के साथ बाहर गया था। नाबालिग पुत्री घर पर अकेली थी। उसी दौरान विनीत उर्फ विनीश कुमार घर में घुस आया। पुत्री के साथ जबरन दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। शोर सुनकर लोग आ गए जिस पर वह धमकी देकर चला गया। विवेचक ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहीं न्यायाधीश ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी विनीत कुमार उर्फ विनीश कुमार को सात वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। वहीं 40 हजार रुपए जुर्माना जमा करने के आदेश दिए। जुर्माना न देने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

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