पेंशनर की मृत्यु की सूचना तत्काल कोषागार में दें
इटावा । मुख्य कोषाधिकारी प्रदीप कुमार ने कहा है कि ऐसे प्रकरण कोषागार के

Newswrapहिन्दुस्तान टीम,इटावा औरैयाWed, 01 Nov 2023 12:05 AM
ऐप पर पढ़ें
इटावा । मुख्य कोषाधिकारी प्रदीप कुमार ने कहा है कि ऐसे प्रकरण कोषागार के संज्ञान में आते रहे हैं, जिनमें पेंशनर, पारिवरिक पेंशनर की मृत्यु हो जाने के बाद उनके परिजनों द्वारा इसकी सूचना कोषागार को विलम्ब से दी जाती है। इसके फलस्वरूप कोषागार से पेंशन, पारिवारिक पेंशन का भुगतान उनके जीवित प्रमाण पत्र की वैधता की तिथि तक जारी रहता है। बाद में जानकारी मिलने पर अधिक भुगतान की वसूली की कार्यवाही करनी पड़ती है। उन्होंने कहा है कि यथा स्थिति पेंशनर , पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु हो जाने पर इसकी सूचना कोषागार को तत्काल प्रदान की जायें, यह पेंशनर पारिवारिक पेंशनर के परिजनों का नैतिक एवं विधिक कर्तव्य है।
यह हिन्दुस्तान अखबार की ऑटेमेटेड न्यूज फीड है, इसे लाइव हिन्दुस्तान की टीम ने संपादित नहीं किया है।
