
इटावा में बिना बंटवारे की जमीन के बैनामे पर तहसील में जमकर हंगामा
Etawah-auraiya News - बुलाकीपुर में बिना बंटवारे की कृषि भूमि पर अवैध रूप से प्लॉट काटने का मामला सामने आया है। एक प्रॉपर्टी डीलर ने अन्य खातेदारों की सहमति के बिना करीब 26 प्लॉट बेचे हैं। जब बैनामा कराने की कोशिश की गई, तो हंगामा हुआ। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में किया और जांच की बात कही।
बुलाकीपुर में बिना बंटवारे की कृषि भूमि पर अवैध रूप से प्लॉट काटकर बैनामा कराने का मामला सामने आने के बाद शनिवार को तहसील परिसर में जमकर हंगामा हुआ। भूमि के सहखातेदार ने आरोप लगाया कि उनकी जानकारी और सहमति के बिना एक प्रॉपर्टी डीलर ने कृषि भूमि को आवासीय बताकर प्लॉटिंग कर दी और अब तक दर्जनों प्लॉट बेच भी दिए हैं। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर किसी तरह शांत कराया। शीतलपुर निवासी दीवान सिंह ने बताया कि बुलाकीपुर लुहन्ना चौराहा के पास स्थित कृषि भूमि में कुल 11 खातेदार हैं। अभी तक न तो उक्त जमीन का बंटवारा हुआ है और न ही किसी तरह की आबादी घोषित हुई है।

इसके बावजूद भी एक प्रॉपर्टी डीलर ने खुद को जमीन का मालिक बताकर कॉलोनी विकसित करना शुरू कर दिया। प्रॉपर्टी डीलर ने अन्य खातेदारों से चुपचाप मिलकर जमीन का एग्रीमेंट कर लिया और राधापुरम आवासीय कॉलोनी के नाम से करीब 26 प्लॉट बेच डाले। डीलर ने न तो जमीन का नक्शा पास कराया, न ही किसी विभागीय अनुमति ली। यह जमीन पूरी तरह कृषि भूमि है, जिसे नियमों के अनुसार आवासीय में परिवर्तित किए बिना प्लॉटिंग नहीं की जा सकती। दीवान सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि प्रॉपर्टी डीलर और कुछ खातेदार एक खरीदार को लेकर तहसील पहुंचे हैं और एक प्लॉट का बैनामा कराने की तैयारी में हैं। यह सुनते ही वह अपने परिजनों के साथ तहसील पहुंचे और बैनामा रुकवाने का प्रयास किया। प्लॉटिंग और बैनामा पूरी तरह अवैध है, क्योंकि जमीन साझा है और सभी 11 खातेदारों की सहमति के बिना न तो कोई एग्रीमेंट वैध है और न ही बैनामा। उन्होंने आरोप लगाया कि तहसील में मौजूद कुछ कर्मचारियों ने उनकी शिकायत पर संज्ञान नहीं लिया बल्कि प्रक्रिया आगे बढ़ने दी। तहसील परिसर में विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। स्थिति बिगड़ते देख कर्मचारियों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में पुलिस पहुंची और दोनों पक्षों को अलग करके शांत कराया। एसडीएम विक्रम राघव ने बताया कि मामला विनियमित क्षेत्र का लग रहा है। यदि कृषि भूमि पर बिना अनुमति के प्लॉटिंग की गई है और बैनामे हुए हैं, तो यह नियमों का उल्लंघन है। जमीन की जांच कराकर संबंधितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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