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महिला की मौत मामले में पति, सास ससुर को 7 की सजा

इटावा। संवाददाता महिला की शादी के तीन साल बाद ही शव फांसी के फंदे पर

महिला की मौत मामले में पति, सास ससुर को 7 की सजा
हिन्दुस्तान टीम,इटावा औरैयाSat, 23 Oct 2021 03:20 AM
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इटावा। संवाददाता

महिला की शादी के तीन साल बाद ही शव फांसी के फंदे पर मिलने के मामले में कोर्ट ने उसके पति, ससुर, सास को सात साल की सजा सुनायी है। घटना वर्ष 2016 में भरथना क्षेत्र में हुयी थी। उसका शव ससुराल में फांसी पर लटका मिला था। ससुरालीजनों ने फांसी लगाकर खुदकुशी की बात पुलिस को बतायी थी।

भरथना कोतवाली के गांव सिरकोरा में रवींद्र कुमार की पत्नी पूजा का शव उसके ही घर में फांसी के फंदे पर लटका मिला था। घटना की जानकारी मायके वालों को दी गयी, तो उसके भाई रोते बिलखते पहुंचे। पुलिस ने छानबीन की तो उसके पति व अन्य ससुरालवालों ने उसके खुदकुशी करने की बात बतायी। लेकिन मायके वालों ने पति रवींद्र कुमार, ससुर लालता प्रसाद, सास द्रोपदी देवी को आरोपी बनाया। आरोप लगाया कि शादी के बाद से उसके ससुरालीजन उसको प्रताड़ित करने लगे थे और अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर किये जा रहे प्रताड़ित का समझौता भी कई बार हुआ लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक जनवरी 2016 को मायके में हवन कार्यक्रम था लेकिन मायके वालों ने भेजा नहीं। 5 जनवरी 2016 को पूजा की मौत की जानकारी मायके वालों को दी गयी थी और उसका शव फांसी के फंदे पर लटका मिला था। मामले की सुनवायी अपर सत्र न्यायालय सं.8 में हुयी। पीड़ित पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र तिवारी ने की। न्यायाधीश श्रीमती पारुल श्रीवास्तव ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी पति, सास, ससुर को सात साल की सजा व तीन-तीन हजार रुपये का अर्थदंड जमा कराने के आदेश दिये।

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