Court Sentences Ice Cream Vendor to One Year for Food Adulteration खाद्य पदार्थ में मिलावट करने वाले को एक साल की सजा , Etawah-auraiya Hindi News - Hindustan
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खाद्य पदार्थ में मिलावट करने वाले को एक साल की सजा

Etawah-auraiya News - इटावा में खाद्य अपमिश्रण मामले में आरोपी सुदेश कुमार गुप्ता को एक साल की सजा सुनाई गई। यह मामला 14 साल पहले का है जब खाद्य निरीक्षक ने आइसक्रीम के नमूने की जांच की थी। मिलावट पाए जाने पर आरोपी के...

Newswrap हिन्दुस्तान, इटावा औरैयाTue, 24 Dec 2024 10:06 PM
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खाद्य पदार्थ में मिलावट करने वाले को एक साल की सजा

इटावा। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी पाते हुये कोर्ट ने एक साल की सजा सुनायी है। मामला 14 साल पहले की थी। खाद्य निरीक्षक अरुण कुमार 15 जून 2010 को चैकिंग के लिए निकले थे। भरथना कस्बा के महावीर नगर में आईस केंडी निर्माण व बिक्री केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आइसक्रीम का नमूना लेकर उसे जांच के लिए भेजा था। जांच में उसमें मिलावट पाई जाने पर आइस केंडी के संचालक सुदेश कुमार गुप्ता निवासी सती मंदिर के पास भरथना के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। मामला दर्ज होने के बाद छानबीन की। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी सुदेश कुमार गुप्ता के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में हुई। अभियोजन अधिकारी जगदीश प्रसाद के द्वारा पेश किए साक्ष्यों के आधार पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उमेश यादव ने सुदेश को दोषी पाते हुये उसे एक साल की सजा व एक हजार रुपया के अर्थदंड का आदेश दिया।

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