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इटावा में दहेज हत्या में पति सास व चचिया ससुर को उम्रकैद

इटावा में दहेज हत्या में पति सास व चचिया ससुर को उम्रकैद

संक्षेप:

Etawah-auraiya News - इटावा, संवाददाता। दहेज हत्या के एक मामले में कोर्ट ने पति, सास व

Nov 27, 2025 08:41 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
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इटावा, संवाददाता। दहेज हत्या के एक मामले में कोर्ट ने पति, सास व चचिया ससुर को जलाकर मार देने का दोषी पाया और उम्र कैद की सजा सुनाई। घटना पांच साल पहले चौबिया थाना क्षेत्र में हुई थी। औरैया जिले के अछल्दा थाना क्षेत्र के गांव सुभानपुर निवासी सहदेव उर्फ सुमित पुत्र राम दत्त ने चौबिया थाने में अपनी बहन की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि उसने अपनी बहन ममता देवी की शादी 2014 को चौबिया थाना क्षेत्र के गांव बरालोकपुर निवासी राहुल पुत्र राजेंद्र के साथ की थी। शादी में उसने अपनी सामर्थ के अनुसार दान दहेज दिया था।

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लेकिन उसके परिवारीजन इससे संतुष्ट नही थे। वह अतिरिक्त दहेज में बाइक व पचास हजार रुपये की अतिरिक्त मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर ससुरालीजनों ने उसका उत्पीड़न शुरू कर दिया। ममता के बच्चा न होने पर ससुरालीजन धमकी दे रहे थे कि वह लोग ममता की हत्या कर राहुल की दूसरी शादी कर लेगे। बाद में ससुरालीजनों ने 24 फरवरी 2020 को ममता के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। जिससे वह गंभीर रूप से जलकर घायल हो गई। उसने सैफई अस्पताल में पांच मार्च 2020 को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। मौत से पूर्व ममता ने अपने ब्यान में पति राहुल, सास सुनीता देवी व चचिया ससुर सुरेंद्र को दोषी बताया था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने हत्या व दहेज उत्पीड़न की धाराओं में मामला दर्ज करके आरोपियों को जेल भेजा। विवेचना करके तीनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम में हुई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र तिवारी ने पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी की। उनके पेश किए साक्ष्य व गवाहों के आधार पर न्यायाधीश सुनीता शर्मा ने पति राहुल, सास सुनीता व चचिया ससुर सुरेंद्र को दोषी पाया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही सभी पर 20..20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।