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एटा में छापामार कार्रवाई चार खाद की दुकानें सील

जिला प्रशासन ने समूचे जनपद में खाद विक्रेताओं के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया गया है। अधिकारियों के चेकिंग चलाने से खाद विक्रेताओं में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों को चेकिंग में अलीगंज कस्बे में कामयाबी...

एटा में छापामार कार्रवाई चार खाद की दुकानें सील
हिन्दुस्तान टीम,एटाTue, 15 Jan 2019 12:15 AM
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जिला प्रशासन ने समूचे जनपद में खाद विक्रेताओं के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया गया है। अधिकारियों के चेकिंग चलाने से खाद विक्रेताओं में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों को चेकिंग में अलीगंज कस्बे में कामयाबी मिली है। जहां चार दुकानों के लाइसेंस निरस्त दुकानों को सील कर दिया गया है। डीएम ने सभी खाद विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि वह किसानों को गुणवत्ता एवं निर्धारित दरों पर किसानों का खाद उपलब्ध करायें।

डीएम आईपी पांडेय ने बताया कि शासन किसानों को उनकी फसल खराब न हो और अधिक से अधिक लाभ मिल सके। इसके लिए निर्देश जारी किये गये हैं। इसी के चलते सोमवार को डीएम दर्जन भर से अधिक अधिकारियों की टीम बनाई गई। जिसमें अलीगंज कस्बे में जिला कृषि अधिकारी एमपी सिंह एवं एसडीएम शिव सिंह और एआरओ दीपक सिंह ने छापमार कार्रवाई शुरू की गई। जिसमें पहले जय शिव शंकर भोले खाद भंडार पर छापा मारा तो वहां पर किसानों के लिए खाद तो उपलब्ध था लेकिन स्टॉक के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। जिसके कारण अधिकारियों ने खाद की दुकान को सील कर दिया।

इसी कस्बे में आशीष खाद भंडार पर अधिकारियों को कुछ नहीं मिला है जिसके चलते इस दुकान के लाइसेंस को निरस्त करने की कार्रवाई की गई है। राजपूत खाद भंडार पर अनियमिताएं मिली है जिससे इस दुकान को सील कर लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की गई है। यादव खाद भंडार पर जैसे ही अधिकारियों की टीम पहुंची तो दुकानदार दुकान छोंड़कर भाग गया। अधिकारियों ने इस दुकान को सीज करते हुए लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है।

निर्धारित दरो पर बेचें खाद-डीएम

एटा। डीएम आईपी पांडेय निर्देश दिये हैं कि जनपद के समस्त खुदरा उर्वरक विक्रेता यूरिया 266.50 रूपये प्रति बैग 45 किलोग्राम एवं 295 रूपये प्रति बैग 50 किलोग्राम की दर से किसानों को विक्रय करेंगे। डीएम ने जनपद के समस्त खुदरा उर्वरक विक्रेताओं को सख्त निर्देश दिये हैं कि वह रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, शासन के निर्देशों का अनुपालन करते हुए, किसानों को निर्धारित दरों पर ही यूरिया की बिक्री करें। जिले में यदि कोई भी खुदरा उर्वरक विक्रेता निर्धारित दर से अधिक दर से यूरिया की बिक्री करता पाया जाता है तो संबंधित बिक्रेता के विरूद्घ उर्वरक नियन्त्रण आदेश तहत कार्यवाही की जायेगी।

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