राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 मार्च को
Etah News - जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा द्वारा 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस अदालत में विभिन्न प्रकार के वादों जैसे मोटर दुर्घटना, बैंक रिकवरी, श्रमिक वाद आदि का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा। सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को वादों की पहचान करने के लिए निर्देशित किया गया है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा के तत्वावधान में 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना सुनिश्चित हुआ है। यह जानकारी प्राधिकरण सचिव कमालुदीन ने दी। सीडीओ डॉ. नागेन्द्र नारायण मिश्र ने बताया है कि इस लोक अदालत में ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं के तहत वादों मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, दाण्डिक वाद धारा 138 एनआई एक्ट, बैंक रिकवरी, श्रमिक वाद, जल एवं गृहकर वाद, विद्युत बिल, वैवाहिक वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, दीवानी वादों के साथ-साथ राजस्व वादों का भी निस्तारण सुलह-समझौतें के आधार पर किया जायेगा। उन्होंने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि 14 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में वादों को चिन्हित करते हुए उनका निस्तारण कराने केलिए अधिक से अधिक वादों को चिन्हित करायें।
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