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जमानत कराने के बाद पति ने दिया तीन तलाक

जमानत कराने के बाद पति ने पत्नी को तीन तलाक दे दिया। समझाने के बाद आरोपी पति नहीं माना। पीड़िता ने पति और इसके दो फूफा के विरूद्ध कोतवाली नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई है। तीन तलाक कानून लागू होने के बाद...

जमानत कराने के बाद पति ने दिया तीन तलाक
हिन्दुस्तान टीम,एटाSat, 17 Aug 2019 09:49 PM
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दहेज एक्ट के मामले में कोर्ट से जमानत कराने के बाद पति ने पत्नी को तीन तलाक दे दिया। समझाने के बाद आरोपी पति नहीं माना। पीड़िता ने पति और इसके दो फूफा के विरुद्ध कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। तीन तलाक कानून लागू होने के बाद जनपद में यह पहला मामला है।

थाना मारहरा के गांव फिरोजपुर सलोनी निवासी सीमा पत्नी आमिर ने कोतवाली नगर में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि चार वर्ष पूर्व आमिल पुत्र शकील निवासी पुरदिलनगर थाना सिकंद्राराऊ हाथरस के साथ निकाह हुआ था। निकाह के बाद से ही आमिर ने घर पर पीड़िता को नहीं रखा। जिसके बाद से पीड़िता अपने पिता के साथ रहने लगी। पीड़िता ने कुछ दिन पूर्व ही पति आमिर, इसके घरवालों के विरुद्ध थाना मारहरा में दहेज एक्ट में रिपोर्ट दर्ज करा दी। शुक्रवार को आरोपी पति आमिर, पिता शकील, फूफा इरफान, नौसे खां निवासी वस्ती थाना मारहरा सीजेएम कोर्ट में जमानत कराने आए थे। जमानत होने के बाद भी सभी लोग कोर्ट से बाहर आ गए। पीड़िता के अनुसार फूफा नौसे खां, इरफान ने पीड़िता की तरफ देखा और पति आमिर से कहा कि तुम इनको तलाक दे दो। इतना कहते ही पति ने पीड़िता को तीन तलाक दे दिया। पीड़िता ने काफी समझाने की कोशिश की उसके बाद भी आरोपी पति नहीं माना और तीन तलाक दे दिया। पीड़िता की तहरीर पर कोतवाली नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। नगर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

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