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छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले पांच को उम्रकैद

घर से स्कूल जा रही छात्रा को अगवा करके करीब एक माह तक दुष्कर्म करने के मामले में महिला सहित पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एससी एसटी एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने आरोपियों पर...

छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले पांच को उम्रकैद
हिन्दुस्तान टीम,एटाSat, 05 Oct 2019 10:36 PM
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घर से स्कूल जा रही छात्रा को अगवा करके करीब एक माह तक दुष्कर्म करने के मामले में महिला सहित पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एससी एसटी एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने आरोपियों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी किया है।

थाना सकीट में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए एक दलित भाई ने बताया था कि 28 नवंबर 2012 में उसकी तेरह वर्षीय बहन घर से विद्यालय गई थी। उसी समय उसको अगवा कर लिया गया था। जिसकी तलाश करने के बाद भी छात्रा परिजनों को नहीं मिली थी। इस पर परिजनों ने चार दिसंबर 2012 को मामले की रिपोर्ट थाना सकीट में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने किशोरी को करीब एक माह बाद बरामद कर लिया था। साथ ही घटना से जुडे साक्ष्य एवं गवाह कोर्ट में पेश कर दिए थे। शनिवार को एससी एसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश खलीकुज्जमा के समक्ष मामले की सुनवाई की गई। जहां अभियोजन पक्ष से मामले की पैरवी एडीजीसी योगेन्द्र कुमार वर्मा की तरफ से की गई। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी लालू राजपूत पुत्र बदनसिंह, सुबोध, अनिल पुत्र खचेरसिंह और उसके पिता खचेरसिंह एवं शंकुतला निवासी कर्मचंदपुर थाना सकीट को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपियों पर कोर्ट ने दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी किया है।

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