एटा। कार्यालय संवाददाता। जलेसर के गुदाऊ में रह रही पाकिस्तानी महिला के खिलाफ जलेसर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। रिपोर्ट में उस पर तथ्य छुपाने का आरोप लगाया है। मामले की रिपोर्ट पंचायत सचिव ने दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच करेगी। धारा 420 के तहत मामला दर्ज हुआ है।
ब्लॉक जलेसर क्षेत्र के ग्राम पंचायत के तत्कालीन सचिव ध्यानपाल सिंह ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि गुदाउ की निर्वाचित ग्राम प्रधान की मृत्यु के बाद ग्राम पंचायत के विकास कार्यों के लिए सहायक विकास अधिकारी जलेसर के माध्यम से मिले प्रस्ताव के क्रम में जिला पंचायत सदस्य वानो पत्नी अख्तर अली को कार्यवाहक प्रधान के रूप में नामित किया गया था। शिकायत कर अवगत कराया गया है कि ग्राम पंचायत में नामित कार्यवाहक ग्राम प्रधान पाकिस्तान की मूल निवासी है। डीपीआरओ ने उक्त प्रकरण की पुलिस से प्राप्त जाँच आख्या एवं अभिलेखों के सत्यापन के अनुसार पाक राष्ट्रिका जन्म 1968 में ग्राम अरूआ, थाना अछनेरा जनपद आगरा हुआ था। कुछ समय पश्चात पाक राष्ट्रिका का परिवार पाकिस्तान चला गया बाद में उक्त पाक राष्ट्रिका अपने पिता के एक अगस्त 1975 एवं बीजा चार जून 1979 के अनुसार अटारी रेल अमृतसर के क्रम संख्या 6/3182 सात जून 1979 के आधार पर भारत में ग्राम अरूआ थाना अछनेरा जनपद आगरा में आई थी। उक्त पाक राष्ट्रिका वानो की शादी इनके पिता ने आठ जून 1980 को भारतीय नागरिक अख्तर अली निवासी गुदाउ , थाना जलेसर एटा के साथ कर दी। पिता वापस पाकिस्तान चला गया। इसी आधार पर उक्त पाक राष्ट्रिको के आवेदन किये जाने के बाद भारत सरकार के पत्र संख्या 16028/ 236/80 विदेशी -3 26 मार्च 1983 के अनुसार भारत में वर्षानुवर्ष बीजा के आधार पर रहने की अनुमति प्रदान की गई थी। तभी से उक्त पाक राष्ट्रिका अपने पति के साथ ग्राम गुदाउ एटा में निवास कर रही है। पाक राष्ट्रिका वानो उपरोक्त दीर्घकालीन बीजा पर वैध रूप से भारत में निवास कर रही है। मालूम हो कि इस मामले में पंचायत चुनाव और विधान सभा चुनाव की मतदाता सूची से उसके वोट काट दिए गए है।