अनुपम हत्याकांड में अभी तक पुलिस को नहीं मिला जरैटा
Etah News - अनुपम हत्याकांड में एक आरोपी ज्ञानेश्वर गुप्ता 24 वर्ष बाद भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ वारंट जारी किया है और सुनवाई की पत्रावली को अलग कर दिया। आरोपी लगातार न्यायालय में अनुपस्थित रहा है, जिसके कारण मामले की सुनवाई 2025 में निर्धारित की गई है।

अनुपम हत्याकांड में एक आरोपी 24 वर्ष बाद भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। ना ही इस मामले में वह अभी हाजिर हुआ है। इस आरोपी की फाइल अलग कर सुनवाई की जा रही है। आरोपी के खिलाफ वारंट जारी कर दिए गए है। इसे गिरफ्तार कर न्यायालय में हाजिर किया जाए। कोतवाली नगर में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में दर्ज कराए गए मुकदमें में ज्ञानेश्वर गुप्ता को पुलिस इस मामले में गिरफ्तार नहीं कर सकी है। न्यायालय की ओर से इस आरोपी के खिलाफ वारंट जारी कर दिए गए। लगातार न्यायालय में न आने के कारण इस मामले में दो जून 2025 को सुनवाई की पत्रावली को अलग कर दिया।
न्यायालय की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा है कि 20 सितंबर 2024 को मामले में कार्रवाई के विरुद् उपशामित की गई। धारा 25/27 आयुध अधिनियम के मामले में राघवेंद्र गुप्ता उर्फ राघव का निधन हो चुका है। फरार अभियुक्त ज्ञानेश्वर गुप्ता के संबंध में बरामदगी के मामले में पृथक से धारा 299 की कार्रवाई करते हुए विस्तृत आदेश पारित किया गया है। वहीं इस मामले में वादी ने भी अपने बयान में कहा कि उसे घटना के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। पुलिस ने उसे मुकदमा दर्ज कराने के लिए बुला लिया था। अपने बयान में कहा कि पुलिस जो बोल रही थी वही हमने तहरीर में लिख दिया। ऐसे में न्यायालय को यह तहरीर मनगढ्त बताई है।

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