Hindi NewsUttar-pradesh NewsEtah News20-Year Sentence for Kidnapping Minor in POCSO Case
किशोरी को खींचने के दोषी को 20 साल की सजा

किशोरी को खींचने के दोषी को 20 साल की सजा

संक्षेप: Etah News - सात वर्ष पहले एक किशोरी को बदनियत से खींचने के मामले में विशेष न्यायाधीश ने आरोपी ओमकिशन उर्फ ओमी को 20 वर्ष की सजा सुनाई है। घटना तब हुई जब किशोरी अपने घर पर थी और आरोपी ने उसे खींचने की कोशिश की।...

Mon, 18 Aug 2025 11:08 PMNewswrap हिन्दुस्तान, एटा
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सात वर्ष पहले घर से बदनियत से किशोरी को खींचने के मामले में 20 वर्ष की सजा सुनाई है। यह आदेश विशेष न्यायाधीश एक्सक्लूसिव कोर्ट, पोक्सो के न्यायाधीश ने दिए दिया। थाना सकीट क्षेत्र में किशोरी अपने घर पर थी। इसी समय ओमकिशन उर्फ ओमी रात्रि करीब 11.30 बजे किशोरी के घर में घुस गया। बदनीयत से किशोरी को खींचकर ले जा रहा था। किशोरी के चीखने की आवाज सुन परिवार के लोग जाग गए। आरोपी ने परिवार के लोगों के साथ गाली गलौज कर मारपीट शुरू कर दी। इससे परिवार के लोग दशहत में आ गए। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई।

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थाना सकीट पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आरोप पत्र तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश नरेंद्र पाल राणा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी ओमकिशन उर् ओमी को 20 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।