मतदाता बनने वाले फार्म के साथ घोषणा पत्र भरना अनिवार्य

Jan 24, 2026 02:13 am ISTNewswrap हिन्दुस्तान, देवरिया
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Deoria News - देवरिया में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान चल रहा है। 6 जनवरी से 6 फरवरी तक नए मतदाताओं के लिए पंजीकरण का अंतिम अवसर है। फार्म-6 और घोषणा पत्र भरना अनिवार्य है। इसके अलावा, मतदाता सूची में त्रुटियों को सुधारने का भी ध्यान रखा जा रहा है।

मतदाता बनने वाले फार्म के साथ घोषणा पत्र भरना अनिवार्य

देवरिया, निज संवाददाता। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान प्रक्रियागत है। वहीं 6 जनवरी से मतदाता बनने की अर्हता पूरी करने वाले व्यक्तियों को मतदाता बनने का मौका है। आयोग के निर्देश पर 6 फरवरी तक मतदाता बनने के लिए अंतिम मौका है। विधान सभा की मतदाता सूची में वोटर बनने के लिए फार्म-6 के साथ घोषणा पत्र भरना अनिवार्य होगा। आयोग के निर्देश पर जिले में एसआईआर प्रक्रिया चल रही है। इस क्रम में जिन मतदाताओं ने मैपिंग नहीं कराया है उन्हें नोटिस भेजने के साथ ही नोटिस पर अंकित निर्धारित तिथि व स्थल पर सुनवाई भी चल रही है।

इसके साथ ही अनंन्तिम मतदाता सूची प्रकाशित होने बाद आयोग ने नए मतदाता बनने के लिए तिथि घोषित कर दी है। 6 जनवरी 6 फरवरी तक मतदाता बनने की 1 जनवरी 2026 को अहर्ता आयु पूर्ण करने वाले व्यक्तियों को मतदाता बनने का मौका है। ऐसे मतदाताओं को मतदाता फॉर्म भरने के साथ ही घोषणा पत्र भी भरना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही मतदाता सूची में कोई त्रुटि न हो इसे ध्यान में रखते हुए फार्म को शुद्ध तरीके से भरना होगा। कोई भी व्यक्ति दो स्थानों से मतदाता मतदाता न बन पाए इसके लिए फॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र भी भरना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं किसी अन्य राज्यों से स्थानांतरण हेतु फार्म-8 के साथ भी संबंधित मतदाता को घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा। घोषणा पत्र में आवेदक को माता पिता के नाम के अलावा विधान सभा क्षेत्र संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या आदि का विवरण भरने के साथ ही किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं प्राप्त करने, इसके साथ फार्म 6 के माध्यम से निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज कराने हेतु आवेदन कर रहा हूं, मेरा नाम किसी विधान सभा या संसदीय क्षेत्र की नामावली में सम्मिलित नहीं है। घोषणा पत्र पर संबंधित व्यक्ति का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। गलत सूचना देने पर एक वर्ष की सजा व जुर्माना का भी प्रावधान है।

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