वाहनों के अलावा किसी अन्य में पेट्रोल देने पर होगी कार्रवाई
Deoria News - देवरिया जिले में पेट्रोल पंपों से केवल वाहनों को पेट्रोल दिया जाएगा। किसी भी तरह के डिब्बे, बोतल आदि में पेट्रोल देने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंप संचालकों को निर्देश दिया गया है कि वे इस नियम का पालन करें। नियमों का उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

देवरिया, निज संवाददाता। जनपद के पेट्रोल पंपों से वाहनों के अलावा किसी अन्य में पेट्रोल देने पर कार्रवाई की जायेगी। किसी भी दशा में डिब्बे, बोतल आदि में पेट्रोल नहीं देने का सख्त निर्देश दिया गया है। आपूर्ति विभाग ने पेट्रोल पंप संचालकों को आदेश का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। नियम का पालन नहीं करने पर लाइसेंसिंग शर्तों और मार्केटिंग गाइडलाइन के तहत कार्रवाई होगी। जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों, वितरकों को किसी भी दशा में डिब्बे, कंटेनर, बोतल अथवा अन्य किसी पात्र में पेट्रोल या डीजल की आपूर्ति न करने का निर्देश जारी किया गया है।
ईंधन की आपूर्ति हर हाल में केवल दो पहिया, चार पहिया अथवा अन्य भारी वाहनों के ईंधन टैंक में ही की जाएगी। इसके लिए पूर्व में भी निर्देश जारी किया जा चुका हैं। इस लिए सभी पम्प संचालक निर्देशों का पालन करें। निरीक्षण या जांच के दौरान यदि किसी पेट्रोल पंप पर डिब्बे, कंटेनर या बोतल में ईंधन की आपूर्ति किए जाने की पुष्टि होती है तो संबंधित पंप संचालक के विरुद्ध लाइसेंसिंग शर्तों एवं मार्केटिंग डिसिप्लीन गाइडलाइन के प्रावधानों के तहत कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। जिला पूर्ति अधिकारी संजय कुमार पाण्डेय ने जनपद के समस्त पेट्रोल पंप संचालकों से निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है।जिले के सभी पेट्रोल ग्राहकों से अपील है कि पेट्रोल पंपों पर गैलन, डब्बा, प्लास्टिक बोतलों में पेट्रोल लेने का प्रयास न करें और संचालन में सहयोग करें। पेट्रोलियम विस्फोटक सुरक्षा संगठन के शासनादेशों के अनुसार पेट्रोल चालित वाहनों में ही पंपों को पेट्रोल देने का निर्देश है।श्रीकांत मणि त्रिपाठी, जिलाध्यक्ष, पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन, देवरिया
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