
जिले नब्बे प्रतिशत मतदाताओं में गणना प्रपत्र वितरित
संक्षेप: Deoria News - देवरिया में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 4 नवंबर से मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण शुरू हुआ है। लगभग 90 प्रतिशत मतदाताओं को बीएलओ द्वारा गणना प्रपत्र वितरित किया गया है। यह प्रक्रिया 4 दिसंबर तक चलेगी, जिसमें 2514 बीएलओ और 255 सुपरवाइजर कार्यरत हैं।
देवरिया, निज संवाददाता। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले में मतदाता सूची में विशेष प्रकार पुनरीक्षण का कार्य 4 नवंबर से चल रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बीएलओ डोर टू डोर गणना प्रपत्र वितरित कर रहे हैं। जिले में लगभग 90 प्रतिशत मतदाताओं को बीएलओ के माध्यम से गणना प्रपत्र वितरित कर दिया गया है। कुछ बीएलओ द्वारा गणना प्रपत्र वितरण करने के बाद कलेक्शन का भी कार्य शुरू कर दिया गया है। एसआईआर के माध्यम से डुप्लिकेट मतदाताओं पर नकेल कसेगी। आयोग के निर्देश पर जिले में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का कार्य शुरू है। जो 4 दिसंबर तक चलेगा।

जिले के सात विधानसभाओं में इस कार्य के लिए कुल 2514 बीएलओ व 255 सुपरवाइजरों की ड्यूटी लगाई गई है। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के लिए सभी बीएलओ दो प्रतियों में घर घर गणना प्रपत्र मतदाताओं को वितरित करने का कार्य लगभग पूर्ण कर लिए हैं। जिले में पुरुष व महिला कुल 24 लाख 90 हजार 909 मतदाता है। सभी मतदाताओं को बीएलओ एसआईआर के लिए गणना प्रपत्र दे रहे हैं। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के दौरान बीएलओ द्वारा अपने मतदेय स्थल के सभी मतदाताओं से संपर्क करते हुए प्रत्येक मतदाता को गणना प्रपत्र दो प्रतियों में उपलब्ध कराने के साथ ही प्रपत्र भरने में भी उनकी मदद भी कर रहे हैं। वितरण के साथ ही जिनका पूर्ण हो जा रहा है वे इसे संग्रह भी कर रहे हैं। भ्रमण के दौरान यदि किसी बीएलओ को कोई घर बंद अथवा ताला लगा मिल रहा है तो वह गणना प्रपत्र को घर के अंदर स्लिप कर दे रहे हैं, नहीं मिलने पर मतदाता सूची से उनका नाम कट जाएगा। आयोग ने वृद्ध, बीमार, दिव्यांग, निर्धन एवं अन्य अशक्त मतदाताओं को प्रपत्र भर कर जमा करने में कोई असुविधा न के लिए आवश्यक निर्देश है। 4 दिसंबर तक है गणना प्रपत्र वितरण की अवधि आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आयोग के निर्देश पर 4 दिसंबर तक इसकी अवधि है। इसके पश्चात विधान सभा निर्वाचक क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का 9 दिसंबर को आलेख प्रकाशन होगा। जबकि 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक दावा व आपत्ति प्राप्त करने की अवधि निर्धारित की गई है। वहीं 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक नोटिस चरण (जारी करना, सुनवाई व सत्यापन), गणना प्रपत्रों का निर्णय व दावे आपत्तियों का निस्तारण होगा। 7 फरवरी को निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन होगा। गणना प्रपत्र में भरना है यह विवरण गणना प्रपत्र का प्रथम भाग आंशिक रूप से पहले से भरा है। जिसमें मतदाता का नाम, एपिक संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या एवं विधान सभा का नाम व राज्य की प्रविष्टियां पहले से ही भरी होंगी। इसके साथ ही फोटो भी पहले से मुद्रित होगा। जबकि गणना प्रपत्र पर मतदाता का नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो चिपकाना होगा। इसके अलावा प्रपत्र में अन्य जो विवरण भरे जाएंगे उनमें जन्म तिथि, आधार संख्या (वैकल्पिक), मोबाइल नंबर, पिता/अविभावक का नाम, पिता/अविभावक का यदि उपलब्ध हो तो ईपीआईसी संख्या, माता का नाम सहित यदि उपलब्ध हो तो ईपीआईसी संख्या, पति या पत्नी का नाम (यदि लागू हो), पति या पत्नी का ईपीआईसी संख्या यदि उपलब्ध हो विवरण भरना होगा।

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