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देवरिया में आश्रम पद्धति विद्यालय का मेस संचालक गिरफ्तार

देवरिया के आश्रम पद्धति विद्यालय में विषाक्त भोजन से 80 छात्र बीमार और एक की मौत के बाद मेस संचालक गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। आरोपी फरार...

Newswrap हिन्दुस्तान, देवरियाSun, 11 Aug 2024 12:14 PM
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बरियारपुर(देवरिया), हिन्दुस्तान टीम। देवरिया के आश्रम पद्धति विद्यालय के मेस संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आश्रम पद्धति विद्यालय मेहरौना में विषाक्त भोजन से 80 छात्रों के बीमार होने और एक छात्र की मौत के बाद बरियारपुर थाने में जिला समाज कल्याण अधिकारी की तहरीर पर संचालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या समेत आधा दर्जन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद से वह फरार चल रहा था। गिरफ्तारी के बाद रविवार को पुलिस ने उसे कोर्ट में चालान किया, जहां से जेल भेज दिया गया। गोरखपुर के चौरी चौरा वार्ड नंबर 7 निवासी राजेश गुप्ता मेसर्स कन्हैया इंटरप्राइजेज के नाम से फर्म का संचालक है। उसे रामपुर कारखाना ब्लॉक क्षेत्र के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय मेहरौना में मेस संचालन का टेंडर मिला था। गत 4 अगस्त को दोपहर में बना पूरी और छोला संचालक ने रात में भी जबरन छात्रों को खिला दिया। इसके बाद रात से ही छात्र पेट दर्द, उल्टी और चक्कर आने की शिकायत करने लगे। मामले को मेस संचालक और कॉलेज प्रशासन ने 5 अगस्त की दोपहर तक दबाए रखा। बच्चों की तबीयत अधिक खराब होने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज देवरिया में भर्ती कराया गया। एक साथ 80 छात्रों के बीमार पड़ने से जिला समाज कल्याण, शिक्षा विभाग और प्रशासन में हड़कंप मच गया।

इलाज के दौरान 7 अगस्त को बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में कक्षा 8 के छात्र शिवम यादव (15) पुत्र सदानंद यादव निवासी भैसहिया रामनगर थाना फरेंदा महराजगंज की मौत हो गई। इसके बाद मामले में शासन के सख्त रुख अपनाने के बाद आनन-फानन में उसी दिन निदेशक समाज कल्याण के निर्देश पर प्रधानाचार्य सूर्यकांत राय को निलंबित कर दिया गया। वहीं बरियारपुर पुलिस ने जिला समाज कल्याण अधिकारी जैसवार लाल बहादुर की तहरीर पर मेस संचालक राजेश गुप्ता के खिलाफ धारा 105, 125, 223, 271, 272 बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया। एफआईआर के बाद से ही आरोपी मेस संचालक फरार चल रहा था। बरियारपुर के थानाध्यक्ष महेंद्र कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर बैकुंठपुर देवरिया रोड के पड़री मल्ल मोड़ के पास से उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया।

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