
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह को ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य
Deoria News - देवरिया में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत फरवरी में सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित होंगे। योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मिलेगा, जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये तक है। आवेदन ऑनलाइन करना आवश्यक है और योजना के तहत प्रत्येक जोड़े पर एक लाख रुपये का व्यय किया जाएगा।
देवरिया, निज संवाददाता। जिला समाज कल्याण अधिकारी सुधीर पाण्डेय ने बताया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत फरवरी माह में में अलग-अलग तिथियों पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि यह योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग तथा सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए संचालित है, जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये तक है। योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों की पुत्रियों के विवाह में आर्थिक सहयोग प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत प्रत्येक जोड़े पर कुल एक लाख रुपये व्यय किए जाएंगे, जिसमें 60 हजार रुपये कन्या के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए जाएंगे।
इसके अतिरिक्त 25 हजार रुपये गृहस्थी सामग्री, वस्त्र व आभूषण पर तथा 15 हजार रुपये विवाह आयोजन जैसे भोजन, टेंट व अन्य व्यवस्थाओं पर खर्च किए जाएंगे। आवेदन के लिए वधू की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण होना अनिवार्य है। इच्छुक आवेदक cmsvy.upsdc.gov.in पोर्टल पर विवाह की निर्धारित तिथि से कम से कम एक सप्ताह पूर्व ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। जिन वर-वधुओं के आधार कार्ड में बचपन की फोटो है या बायोमेट्रिक अपडेट नहीं है, वे अपना आधार तत्काल अपडेट करा लें। उन्होंने बताया कि आवेदन के समय वर-वधू के पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, कन्या की बैंक पासबुक, जाति व आय प्रमाण पत्र तथा आयु प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी, खंड विकास अधिकारी अथवा नगर पालिका/नगर पंचायत कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में संपर्क किया जा सकता है।

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