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पति की हत्यारोपी पत्नी को आजीवन कारावास

देवरिया। विधि संवाददाता अवैध संबंध में रुकावट बन रहे पति की हत्या के

पति की हत्यारोपी पत्नी को आजीवन कारावास
हिन्दुस्तान टीम,देवरियाFri, 30 Jul 2021 04:02 AM
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देवरिया। विधि संवाददाता

अवैध संबंध में रुकावट बन रहे पति की हत्या के मामले में अपर जिला जज प्रथम की कोर्ट ने मृतक की पत्नी को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। 25 फरवरी 2015 को पड़ोस के एक खेत में युवक का शव मिला था। महिला ने अज्ञात के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना में हत्या में पत्नी के शामिल होने के साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने चार्जशीट दाखिल किया था।

अपर शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मनीष सिंह ने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के चकसराय बदलदास गांव के रहने वाले धर्मेन्द्र सिंह पुत्र दरोगा सिंह इलाहाबाद में नौकरी करते थे। वह 22 फरवरी 2015 को घर आए हुए थे। 24 फरवरी 2015 को अपनी बहन रीता सिंह के घर जाने की बात कहकर निकले थे। वह बहन के घर नहीं पहुंचे। बहन के घर नहीं पहुंचने पर देर रात को परिजन धर्मेन्द्र सिंह को खोजने लगे। 25 फरवरी 2015 को गांव के लोग खेतों के तरफ गए तो गांव के ही मोहन पुत्र सिद्धू के खेत में धर्मेन्द्र का शव देख कर परिजनों को सूचना दिया। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। मृतक की पत्नी रानी सिंह ने पति के हत्या के मामले में अज्ञात के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। कोतवाली पुलिस ने मामले की विवेचना शुरु किया तो पत्नी के विरुद्ध साक्ष्य मिला। जिस पर पुलिस ने रानी सिंह को गिरफ्तार कर चालान कर दिया। घटना के विवेचक ने हत्या में मामले में पत्नी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई अपर जिला जज प्रथम रजनीश कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद एडीजे प्रथम ने गुरुवार को मामले में आरोपी पत्नी को हत्या का दोषी करार दिया। जज ने महिला को आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनायी।

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