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खलीलाबाद नगर पालिका अध्यक्ष पद की पुनः होगी मतगणना, जाने क्यों

संतकबीरनगर जिले अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश दीपकांत मणि की कोर्ट ने नगर पालिका परिषद खलीलाबाद के अध्यक्ष पद की पुनः मतगणना करने का आदेश दिया है। अध्यक्ष पद के चुनाव के खिलाफ प्रतिद्वंद्वी जगत जायसवाल...

खलीलाबाद नगर पालिका अध्यक्ष पद की पुनः होगी मतगणना, जाने क्यों
हिन्दुस्तान टीम,देवरियाSat, 07 Mar 2020 11:04 PM
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संतकबीरनगर जिले अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश दीपकांत मणि की कोर्ट ने नगर पालिका परिषद खलीलाबाद के अध्यक्ष पद की पुनः मतगणना करने का आदेश दिया है। अध्यक्ष पद के चुनाव के खिलाफ प्रतिद्वंद्वी जगत जायसवाल ने कोर्ट में याचिका प्रस्तुत की थी। जिला प्रशासन को एक माह के अंदर पुनः मतगणना कराकर सूचित करने का आदेश पारित किया गया है ।

खलीलाबाद नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद का चुनाव परिणाम एक दिसंबर 2017 को घोषित हुआ था। इस चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी श्यामसुंदर वर्मा विजयी घोषित किए गए थे। दूसरे स्थान पर रहे बसपा प्रत्याशी जगत जायसवाल ने चुनाव याचिका दाखिल की थी। उनका कथन था कि चुनाव के लिए 27 अक्टूबर 2017 को अधिसूचना जारी की गई थी। नामांकन की तिथि 1 नवंबर से 7 नवंबर, जांच आठ नवंबर, नामांकन वापसी 10 नवंबर, मतदान की तिथि 26 नवंबर और मतगणना की तिथि एक दिसम्बर नियत थी। याचिका में कहा गया कि मतगणना के दो चक्र की घोषणा हुई इसमें उन्हें 2500 मतों के बढ़त मिली। उसके बाद के राउण्ड की घोषणा बंद कर फाइनल राउंड की घोषणा कर 534 मत की बढ़त दिखाई गई। विरोध करने पर लाठी चार्ज करवा कर गणना एजेंटों को खदेड़ दिया गया और याची के मतों को श्याम सुन्दर वर्मा के मतों में जोड़ कर अनियमित तरीके से विजयी घोषित कर दिया गया। श्यामसुन्दर वर्मा और सरकार की तरफ से जवाबदेही प्रस्तुत कर सारे कथनों का खण्डन किया गया। साथ ही कहा गया कि पूरी चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से सम्पन्न कराई गई है। मतगणना सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हुई है। कोई अनियमितता नहीं हुई है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता चन्द्र भूषण मणि त्रिपाठी ने बताया कि मतदान और मतगणना के दौरान व्यापक पैमाने पर अनियमितता की गई थी। कोर्ट के समक्ष सारे तथ्य रखे गए हैं। दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों अभिलेखों और तर्कों का कोर्ट ने गहन परिशीलन किया। एक सप्ताह तक अनवरत पक्षों की बहस सुनने के पश्चात एडीजे दीपकांतमणि की कोर्ट ने एक माह के अंदर पुनः मतगणना कराकर सूचित करने का आदेश जिला प्रशासन को दिया है।

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