नगरीय क्षेत्र के वृद्धावस्था पेंशन पाने को देना होगा स्व घोषणा पत्र

हिन्दुस्तान, देवरिया
Follow us on Google News
share

देवरिया, निज संवाददाता। शासन ने नगर निकायों में 60 वर्ष उम्र के बुजुर्गों के लिए वृद्धावस्था पेंशन आवेदन में संशोधन किया है। आवेदकों को उम्र की सत्यता के लिए स्वघोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार रजिस्टर मान्य है, लेकिन नगरीय क्षेत्रों में कठिनाई हो रही है।

नगरीय क्षेत्र के वृद्धावस्था पेंशन पाने को देना होगा स्व घोषणा पत्र

देवरिया, निज संवाददाता। शासन ने नगर निकायों में रह रहे 60 वर्ष उम्र के बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन पाने के लिए आवेदन पत्र में आंशिक संशोधन किया है। इसमें उन्हें निर्धारित चार दस्तावेजों में से किसी एक के अलावा उम्र की सत्यता के लिए उन्हें स्वघोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा। इसे लेकर लेकर जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने शासनादेश का हवाला देते हुए सभी उपजिलाधिकारियों को पत्र जारी किया है।

आवेदन के लिए नए दिशा-निर्देश

भारत सरकार के दिशा-निर्देश के क्रम में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना के आवेदन के लिए आवेदक की आयु की गणना हेतु आधार कार्ड में अंकित जन्म तिथि को आयु के प्रमाण के रूप में मान्यता नहीं किये जाने का आदेश निर्गत है। इसके लिए कुटुंब रजिस्टर में अंकित जन्म तिथि को मान्य किया गया है। वहीं वृद्धावस्था पेंशन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर की उपलब्धता है, लेकिन नगरीय क्षेत्रों में परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर नहीं है। इस कारण नगरीय क्षेत्रों में वृद्धावस्था पेंशन हेतु आवेदक की आयु को सत्यापित करने में कठिनाई हो रही है। इसके दृष्टिगत शासनादेश में निर्धारित अभिलेखों के अतिरिक्त राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेन्स, पासपोर्ट व पैन कार्ड मान्य होगा।

स्वघोषणा पत्र की अनिवार्यता

इसके लिए आवेदक को निर्धारित प्रारूप पर स्व-घोषणा पत्र भरना अनिवार्य होगा कि उनके पास हाईस्कूल स्तर का शैक्षिक प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है व क्षेत्र में परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं है। यह व्यवस्था केवल नगरीय क्षेत्र के आवेदकों के लिए मान्य होगी। जिलाधिकारी ने शासनादेश की प्रति संलग्न कर सभी एसडीएम को पत्र भेजा है कि शासनादेश में दी गयी व्यवस्थानुसार वृद्धावस्था पेंशन आवेदन के समय आवेदक की आयु प्रमाण-पत्र (परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति) अथवा शैक्षिक आर्हता के अतिरिक्त उपरोक्त अभिलेख भी मान्य होगें से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र जिसमें जन्मतिथि का अंकन होगा, का मिलान प्रमाणित प्रति से कराते हुए नियमानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें। वृद्धावस्था पेंशन हेतु आवेदन में आवेदक की आयु प्रमाण-पत्र (आधार कार्ड में अंकित जन्म तिथि) को मान्य नहीं किया जाये। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने का निर्देश दिया है।

सामान्य प्रश्न

कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?
आवेदकों को उम्र की सत्यता के लिए स्वघोषणा पत्र देने के साथ ही राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेन्स, पासपोर्ट और पैन कार्ड मान्य होंगे।
Hindustan

लेखक के बारे में

Hindustan
हिन्दुस्तान भारत का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। इस पेज पर आप उन खबरों को पढ़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग अखबार के रिपोर्टरों ने की है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।