
गैर इरादतन हत्या में छह आरोपियों को 10 वर्ष की कैद
Deoria News - बरहज नगर के पटेल नगर पश्चिमी में छह साल पहले डीजे बजाने के विवाद में हत्या के मामले में न्यायालय ने छह आरोपियों को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया। सभी को 10-10 वर्ष की कैद और 17-17 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया गया। दो आरोपी अभी भी फरार हैं।
देवरिया, विधि संवाददाता। बरहज नगर के पटेल नगर पश्चिमी में छह वर्ष पहले डीजे बजाने के विवाद में हुई हत्या के मामले में शुक्रवार को न्यायालय का फैसला आ गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिखा रानी जायसवाल की अदालत ने छह आरोपियों को गोल बनाकर घातक हतियार से लैस होकर गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया। सभी को अदालत ने 10-10 वर्ष की कैद व 17-17 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है। साथ ही आरोपी दुर्गा गुप्ता की संलिप्ता न मिलने पर उसे बरी कर दिया गया। वहीं दो आरोपी प्रद्युम्न उर्फ दीपक व खरपतू उर्फ रेहान अभी भी फरार चल रहे हैं।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरेंद्र निषाद ने बताया कि 24 अगस्त 2019 को बरहज थाना क्षेत्र के पटेल नगर पश्चिमी निवासी मन्नू लाल जायसवाल का पड़ोसी प्रद्युम्न उर्फ दीपक 12 बजे रात में तेज आवाज करके डीजे बजा रहा था। मन्नूलाल जायसवाल ने डीजे की आवाज कम करने को कहा तो प्रद्युम्न उर्फ दीपक ने अपने साथियों को धारदार हथियार और लोहे की राड के साथ बुला लिया तथा रात्रि 12. 45 बजे जान से मारने की नीयत से मन्नू जायसवाल के ऊपर हमला बोल दिया। मन्नू जायसवाल को बचाने उनका लड़का सुमित जायसवाल आया तो उसे भी तलवार और लोहे की राड से मार कर मरणासन्न कर दिए। सुमित जायसवाल को तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरहज ले जाया गया, जहां स्थिति गंभीर होने पर देवरिया रेफर कर दिया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचते-पहुंचते सुमित जायसवाल की मृत्यु हो गई। मन्नू लाल जायसवाल की सूचना पर छह आरोपियों सहित अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। विचारण के दौरान अदालत ने सीटू उर्फ़ हैदर, शनि, शालू, इस्तेखार अहमद, फैयाज राईन व हैदर अली को गोल बनाकर गैर इरादतन हत्या करने, मना करने पर अपमानित करने तथा धमकी देने के मामले में दोषी पाए जाने पर 10-10 वर्ष की कैद की सजा सुना दी। वहीं दो आरोपी फरार चल रहे हैं। एक आरोपी की पत्रावली अलग कर सुनवाई चल रही है।

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