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कुलदीप सिंह सेंगर के जेल में ही बीतेंगे दिन, दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की सजा निलंबित करने की याचिका

कुलदीप सिंह सेंगर के जेल में ही बीतेंगे दिन, दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की सजा निलंबित करने की याचिका

संक्षेप:

कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक की आरे से सजा निलंबन के लिए दायर की गई याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यह कस्टोडियल डेथ से जुड़ा मामला है। यह केस उन्नाव रेप कांड की पीड़िता के पिता की हिरासत के दौरान हुई मौत के मामले में दर्ज हुआ था। 

Jan 19, 2026 11:37 pm ISTAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Unnao rape case: उन्नाव रेप केस के मुख्य आरोपित पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक की ओर से सजा निलंबन (सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस) के लिए दायर की गई याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कस्टोडियल डेथ से जुड़े मामले में सेंगर की याचिका खारिज की है। यह केस उन्नाव रेप कांड की पीड़िता के पिता की हिरासत के दौरान हुई मौत के मामले में दर्ज हुआ था। इसी केस में सजा के कारण कुलदीप सिंह सेंगर जेल से बाहर नहीं आ पाए थे।

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कुलदीप सिंह सेंगर को ट्रायल कोर्ट ने 2019 में इस मामले में 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। सेंगर ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इस सजा को निलंबित करने की मांग की थी। पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की ओर से कोर्ट में दलील दी गई थी कि वह लंबे समय से जेल में बंद हैं। उनकी सेहत लगातार खराब हो रही है। इसके साथ ही याचिका में डायबिटीज, मोतियाबिंद और रेटिना डिटैचमेंट जैसी बीमारियों का भी उल्लेख करते हुए उनका तिहाड़ जेल से बाहर दिल्ली एम्स में इलाज कराने की मांग की गई थी।

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सीआरपीसी की धारा 389 के तहत दायर की गई कुलदीप सिंह सेंगर की इस याचिका में अपील लंबित रहने के दौरान सजा निलंबित रखने की मांग की गई थी। कोर्ट में पूर्व विधायक सेंगर की इस याचिका का सीबीआई और पीड़िता दोनों की ओर से विरोध किया गया। सीबीआई ने हाई कोर्ट को बताया कि यह बेहद गंभीर मामला है। इसमें किडनैपिंग, मारपीट और कस्टोडियल डेथ जैसे अपराध शामिल हैं। यह भी कहा कि सेंगर की कोशिश पीड़िता और उसके परिवार को चुप कराने की थी। पीड़िता की ओर से भी दलील दी गई कि ऐसे आरोपी को राहत देना न्याय के विरुद्ध होगा। सभी पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति रविंदर दुडेजा ने अपना फैसला सुनाया और सजा निलंबन की मांग को खारिज कर दिया।

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29 दिसम्बर को सुप्रीम कोर्ट से आया था ये फैसला

बता दें कि पिछले 29 दिसम्बर को कुलदीप सिंह सेंगर से जुड़े दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी जिसमें 2017 के उन्नाव रेप कांड में सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर दिया गया था। मामले में उसकी अपील लंबित रहने तक सेंगर को जमानत दे दी ग्ई थी। उन्नाव रेप केस में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराया जा चुका है। उन्हें आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई जा चुकी है। सेंगर ने उस सजा के खिलाफ अपील कर रखी है।

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लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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