चित्रकूट में ट्रक चालक की हत्या में खलासी को आजीवन कारावास

Feb 27, 2026 12:11 am ISTNewswrap हिन्दुस्तान, चित्रकूट
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Chitrakoot News - चित्रकूट में एक खलासी रवि गौतम को अपने ट्रक चालक शिवशंकर की हत्या करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। विवाद मोबाइल फोन के गुम होने पर हुआ था। हत्या के बाद शव यमुना में फेंका गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया।

चित्रकूट में ट्रक चालक की हत्या में खलासी को आजीवन कारावास

चित्रकूट। संवाददाता लोहे के रॉड से ट्रक चालक की हत्या करने वाले खलासी को गुरुवार को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जिला सत्र न्यायाधीश शेषमणि की अदालत ने फैसला सुनाते हुए हत्यारे खलासी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। बता दें कि चालक और खलासी के बीच मोबाइल फोन गुम होने की बात पर विवाद हुआ। इसके बाद खलासी ने हत्या कर चालक का शव यमुना में फेंक दिया था। रायबरेली जिले के ऊंचाहार थाना क्षेत्र के कोटरा बहादुरगंज निवासी शिव सिंह ने 10 अगस्त 2023 को राजापुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। तहरीर के अनुसार शिव सिंह ने बताया कि उसका भाई शिवशंकर यादव ट्रक चालक था।

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शिवशंकर के साथ गांव का रवि गौतम खलासी के तौर पर रहता था। शिवशंकर 8 अगस्त 2023 को रवि गौतम के साथ मध्य प्रदेश के कटनी से चावल लादकर लखनऊ जा रहा था। रास्ते में दोनों के बीच मोबाइल गुम होने को लेकर विवाद हो गया। इसकी जानकारी शिवशंकर ने ट्रक मालिक को फोन के जरिए दी। इसके बाद ट्रक के राजापुर यमुना पुल पर पहुंचने पर रवि गौतम ने शिवशंकर पर लोहे के रॉड से हमला कर उसे मार डाला। हत्या के बाद रवि गौतम ने शिवशंकर के शव को यमुना में फेंक दिया। इसके बाद रवि खुद ट्रक चलाकर नवाबगंज प्रतापगढ़ पहुंचा। यहां ट्रक खड़ा करने के बाद वह फरार हो गया। चालक का मोबाइल बंद होने पर ट्रक मालिक जीपीएस सिस्टम के जरिए गाड़ी तक पहुंचे। गांव में मृतक के परिजनों ने संदेह के आधार पर रवि गौतम को पकड़ लिया। मुकदमा दर्ज करने के साथ ही पुलिस ने यमुना में शिवशंकर के शव की तलाश की। काफी प्रयास पर घटना के तीन दिन बाद शिवशंकर का शव पुलिस ने बरामद किया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामसुंदर मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने आरोपित रवि गौतम को गिरफ्तार कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। घटना के कुछ दिन बाद मृतक के बड़े भाई एवं मुकदमे के वादी शिव सिंह का भी सदमे के चलते निधन हो गया था। ट्रक मालिक और मृतक के दूसरे भाई ने कोर्ट में आकर गवाही दी थी। कोर्ट ने बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद गुरुवार को खलासी रवि गौतम को दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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