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हत्या में सिपाही समेत तीन को उम्रकैद

तीन वर्ष पूर्व बहिलपुरवा क्षेत्र में ग्रामीण की हत्या मामले में सिपाही बलवीर समेत तीन लोगों को उम्रकैद की सजा हुई है। कोर्ट ने सजा के बाद तीनों को जेल भेजा गया है। इसमें एक को निर्दोष मिलने पर छोड़...

हत्या में सिपाही समेत तीन को उम्रकैद
Center,KanpurWed, 24 May 2017 05:59 PM
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तीन वर्ष पूर्व बहिलपुरवा क्षेत्र में ग्रामीण की हत्या मामले में सिपाही बलवीर समेत तीन लोगों को उम्रकैद की सजा हुई है। कोर्ट ने सजा के बाद तीनों को जेल भेजा गया है। इसमें एक को निर्दोष मिलने पर छोड़ दिया गया। इस मामले में कोर्ट में साक्ष्य गलत प्रस्तुत करने पर वादी को भी दंडित किए जाने का निर्णय अदालत ने लिया। इसके लिए 15 जून की तारीख तय की गई है। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश अनुरोध मिश्र ने गुरुवार को बलवीर यादव पुत्र देवी प्रसाद निवासी अमिलिया थाना मूसानगर कानपुर देहात, लल्लू प्रसाद लोधी पुत्र बाबूलाल निवासी कपाईपुर लोधन पुरवा चकौंध, शकुन्तला पत्नी बलवीर सिंह निवासी कर्का पड़रिया को ग्रामीण बृजलाल पाल की हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई है। इन तीनों पर 50 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर तीनों को तीन-तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भोगनी पड़ेगी। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी और जेल में बिताई गई अवधि भी सजा में शामिल होगी। बताया गया कि 17 मार्च 2014 को बहिलपुरवा क्षेत्र में ओहन बांध के पास टेम्पो से उतार कर बृजलाल पाल की हत्या उस समय की गई थी जब वह पत्नी माया का इलाज कराने के लिए जा रहा था। इस हत्या में शामिल बलवीर यादव उस समय मऊ थाने में तैनात था। इस दागी पुलिसकर्मी पर पहले भी दुष्कर्म के मामले दर्ज हो चुके थे। पुलिस ने जंगल में घेरकर इस सिपाही को हत्या वाले दिन ही पकड़ लिया था। बांकी दो लोगों को बाद में पकड़ा गया था। इस मामले की रिपोर्ट मृतक के बेटे रवि करण ने दर्ज कराई थी। घटना में नामजद पंकज उर्फ नितिन पटेल साक्ष्य के आभाव में दोषमुक्त हुआ। वादी को भी मित्थ्या तथा साक्ष्य को गलत तरीके से प्रस्तुत करने पर दंडित करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। 15 जून को इस मामले की सुनवाई होगी।

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