मऊ थाना क्षेत्र में युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में गुरुवार को दोष सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मिश्रा की अदालत ने आरोपित को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 20 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अभियोजन अधिकारी सिद्धार्थ आनंद ने बताया कि पीड़िता ने मऊ थाने में बरिया गांव के रामबहादुर उर्फ पुटुल के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दी गई तहरीर में पुलिस को बताया था कि 18 मई 2018 की रात करीब 10 बजे खाना खाने के बाद वह घर में सोने जा रही थी। इसी दौरान रामबहादुर घर आया और जबरन पकड़कर उसे ले जाने लगा। बचाव के लिए गुहार लगाने पर रामबहादुर उसका मुंह दबाकर घसीटते हुए एक नलकूप पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई कर रहे रेप केस एवं पाक्सो एक्ट न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मिश्रा ने बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनी। दोष सिद्ध होने पर गुरुवार को दोषी रामबहादुर को सजा सुनाई।
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