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नाबालिग से रेप में उम्रकैद, एक लाख का अर्थदंड

चित्रकूट। हिन्दुस्तान संवाद नाबालिग के साथ रेप के मामले में आरोपित को...


नाबालिग से रेप में उम्रकैद, एक लाख का अर्थदंड
हिन्दुस्तान टीम,चित्रकूटSat, 27 Feb 2021 04:13 AM
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चित्रकूट। हिन्दुस्तान संवाद

नाबालिग के साथ रेप के मामले में आरोपित को दोषी ठहराते हुए अपर सत्र न्यायाधीश रेप/पास्को प्रदीप मिश्रा की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा एक लाख पांच लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित भी किया गया। पुलिस के मुताबिक न्यायालय में लंबित चल रहे मुकदमों में सघन पैरवी करवाकर अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से नियमित गवाहों की पेशी कराई जा रही है। वर्ष 2018 में नाबालिग के साथ बलात्कार करने के मामले में कर्वी कोतवाली में पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। अभियोजन अधिकारी सिद्धार्थ आनंद व तेज प्रताप सिंह ने पैरवी की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया।

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