अवैध तरीके से पेड़ काटने पर दो लोगों को जुर्माना
Feb 28, 2026 12:34 am ISTNewswrap हिन्दुस्तान, चित्रकूट
Chitrakoot News - चित्रकूट। संवाददाता मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेन्द्र प्रसाद भारती की अदालत ने अवैध रुप से

चित्रकूट। संवाददाता मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेन्द्र प्रसाद भारती की अदालत ने अवैध रुप से पेड़ काटने में दोषी श्यामलाल निवासी लोढ़वारा व बल्देव प्रसाद निवासी काडीखेडा को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोनो को एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अभियोजन पक्ष से कोर्ट में सहायक अभियोजन अधिकारी शशिकांत यादव ने प्रभावी बहस की।
लेखक के बारे में
Hindustanहिन्दुस्तान भारत का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। इस पेज पर आप उन खबरों को पढ़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग अखबार के रिपोर्टरों ने की है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।



