Chitrakoot News: आबकारी अधिनियम में दोषी दो लोगों को सजा के साथ जुर्माना
By Newswrap
हिन्दुस्तान, चित्रकूटChitrakoot News: चित्रकूट की जेएम द्वितीय अदालत ने नत्थू यादव को आबकारी अधिनियम के तहत न्यायालय उठने तक की सजा और 5421 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं, सिविल जज जूडि ने राजू को भी न्यायालय उठने तक की सजा और 5352 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन पक्ष ने प्रभावी बहस में भाग लिया।

Chitrakoot News: चित्रकूट। जेएम द्वितीय अभिनव दुबे की अदालत ने आबकारी अधिनियम में दोषी नत्थू यादव निवासी बगैचा पुरवा मजरा सरैया थाना मानिकपुर को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। इसके साथ ही 5421 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इसी तरह सिविल जज जूडि विदिशा भूषण की अदालत ने राजू निवासी खाचा पुरवा मजरा सेमरदहा थाना बहिल पुरवा को न्यायालय उठने तक की सजा व 5352 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन पक्ष से दोनो मामलो में सहायक अभियोजन अधिकारी आकाश साहू ने कोर्ट में प्रभावी बहस की।
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