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कोर्ट ने दो आरोपियों को सुनाई दस-दस साल की सजा

Chandauli News - चंदौली की एएसजे विनय कुमार सिंह की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में दो आरोपियों को दस-दस वर्ष की सजा सुनाई। आरोपियों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। यह मामला 4 मार्च 2003 को दर्ज...

Newswrap हिन्दुस्तान, चंदौलीWed, 19 Feb 2025 02:38 AM
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कोर्ट ने दो आरोपियों को सुनाई दस-दस साल की सजा

चंदौली। एएसजे विनय कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को गैर इरादतन हत्या के मामले की सुनवाई की। इस दौरान आरोप सिद्ध होने पर दो आरोपियों को दस-दस वर्ष का साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20-20 हजार रुपया अर्थदंड से दंडित किया। अलीनगर थाना क्षेत्र के जीवनपुर निवासी शिवब्रत और महेंद्र यादव के विरुद्ध 4 मार्च 2003 को धारा 323, 325, 326, 304, 504 भादवि के सम्बन्ध में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत मानिटरिंग सेल एवं (एडीजीसी) संजय कुमार त्रिपाठी और अलीनगर थाने के पैरोकार संजीत कुमार की प्रभावी पैरवी एवं साक्ष्य के फलस्वरूप कोर्ट ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध सजा का फैसला सुनाया। वहीं एक अन्य धारा 323,504,325 भादवि के मामले की सुनवाई करते हुए अलीनगर थाने के जीवनपुर निवासी आरोपी अशोक कुमार को 03 वर्ष का साधारण कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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