भूमि वरासत के मामले में लेखपाल-कानूनगो और ग्राम प्रधान समेत 10 पर मुकदमा, जांच शुरू
- यूपी के गोंडा जिले में भूमि वरासत के मामले में लेखपाल-कानूनगो और ग्राम प्रधान समेत 10 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। लेखपाल, कानूनगो, ग्राम प्रधान सहित दस लोगों को नामजद किया गया है। कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
गोंडा में भूमि वरासत के मामले में कोर्ट के आदेश पर इटियाथोक कोतवाली में कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। मुकदमें में लेखपाल, कानूनगो, ग्राम प्रधान सहित दस लोगों को नामजद किया गया है। कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
मामला कोतवाली इटियाथोक के ग्राम रमवापुर गोविंदा का है। यहां की रहने वाली मारिया माया के पति हरिराम पुत्र मोतीराम का निधन हो गया था। उनके इकलौते बेटे रामकेवल का भी निधन करीब 11 वर्ष पूर्व हो चुका है। पत्नी मारिया माया ने पति और बेटे की मौत के बाद जमीन की जायज वारिस होने का दावा किया। पत्नी ने जमीन को अपने नाम वरासत में दर्ज करने की कवायद शुरू की। आरोप है कि मामले में पत्नी मारिया माया के दो सगे देवर शोभाराम और सहजराम ने राजस्व विभाग से जुड़े कर्मचारियों से साठगांठ कर मृतक भाई हरिराम की जमीन का कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जांच रिपोर्ट में गांव के रामसमुझ, ननके और राकेश द्वारा जूठी गवाह दर्ज कराकर बेशकीमती जमीन को शोभाराम और सहजराम ने अपने नाम दर्ज करवा ली।
गोंडा में भूमि वरासत के मामले में कोर्ट के आदेश पर इटियाथोक कोतवाली में कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। मुकदमें में लेखपाल, कानूनगो, ग्राम प्रधान सहित दस लोगों को नामजद किया गया है। कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
मामला कोतवाली इटियाथोक के ग्राम रमवापुर गोविंदा का है। यहां की रहने वाली मारिया माया के पति हरिराम पुत्र मोतीराम का निधन हो गया था। उनके इकलौते बेटे रामकेवल का भी निधन करीब 11 वर्ष पूर्व हो चुका है। पत्नी मारिया माया ने पति और बेटे की मौत के बाद जमीन की जायज वारिस होने का दावा किया। पत्नी ने जमीन को अपने नाम वरासत में दर्ज करने की कवायद शुरू की। आरोप है कि मामले में पत्नी मारिया माया के दो सगे देवर शोभाराम और सहजराम ने राजस्व विभाग से जुड़े कर्मचारियों से साठगांठ कर मृतक भाई हरिराम की जमीन का कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जांच रिपोर्ट में गांव के रामसमुझ, ननके और राकेश द्वारा जूठी गवाह दर्ज कराकर बेशकीमती जमीन को शोभाराम और सहजराम ने अपने नाम दर्ज करवा ली।
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पीड़ित महिला मारिया माया ने मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने वरासत की जमीन के मामले में दस लोगों के खिलाफ कोतवाली इटियाथोक को मुकदमा लिखने का आदेश जारी किया। प्रभारी निरीक्षक इटियाथोक शेषमणि पाण्डेय ने बताया न्यायालय के आदेश पर कानूनगो राम प्रकाश पाण्डेय, लेखपाल विजय कुमार सिंह, प्रधान बाबादीन मौर्य, शोभाराम, रघुनंदन मौर्य, बृजाराम, राजेंद्र प्रसाद, राम समुझ, ननके एवं राकेश के खिलाफ बलवा, धोखाधड़ी, जालसाजी, छेड़खानी सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस पड़ताल में जुटी हुई है।