प्रेमी की हत्या में युवती के पिता और दो भाइयों को आजीवन कारावास
प्रेमी की हत्या में युवती के पिता और दो भाइयों को आजीवन कारावास
एडीजे कोर्ट ने प्रेमिका के साथ रात्रि में पकड़े जाने पर प्रेमिका के परिजनों द्वारा मारपीट कर प्रेमी की हत्या के दोषी पाए जाने पर पिता और दो भाइयों को आजीवन कारावास तथा 51000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रवेन्द्र सिंह लोधी ने बताया कि 28 मार्च 2023 को भोजराज सिंह पुत्र डम्बर सिंह निवासी गांव दौरऊ थाना डिबाई ने कोतवाली में तहरीर देकर अवगत कराया कि रात्रि लगभग 2:30 बजे महेश ने उन्हें घर आकर बताया कि उनका बेटा किशन उर्फ कालू उनके घर पड़ा हुआ है उसे उठा लो। भोजराज सिंह ने अपने बेटे हिमांशु तथा हिरदेश पुत्र भगवान सहाय को महेश के घर जाकर बेहोशी हालत में किशन को लेकर घर पहुंचे।
किशन को पानी आदि पिलाकर पूछा तो उसने बताया कि महेश और दो पुत्रों संतोष (सानू) राजकुमार (राजू) ने बुरी तरह उसकी पिटाई की है। किशन की गंभीर हालत देखकर गांव के चिकित्सक को बुलाकर उपचार करने को कहा। चिकित्सक ने स्थिति नाजुक बताकर उपचार करने से मना कर दिया। सुबह 6:30 बजे किशन की मौत हो गई।बताया कि किशन का महेश की पुत्री से अवैध संबंध थे। इसी बात को लेकर महेश, संतोष, राजकुमार ने किशन के साथ मारपीट की, जिससे किशन की मृत्यु हो गई। मामला अनूपशहर स्थित एडीजे कोर्ट में विचाराधीन था। साक्ष्य एवं गवाहों के आधार पर एडीजे राजेश कुमार तृतीय ने महेश, संतोष, राजकुमार को दोषी मानते हुए से सश्रम आजीवन कारावास व प्रति अभियुक्त 51 हजार अर्थ दंड की सजा सुनाकर जेल भेज दिया।
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