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Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़बुलंदशहरTwo accused sentenced to 10 years imprisonment in Gangster and NDPS cases

गैंगस्टर व एनडीपीएस में दो अभियुक्तों को दस-दस साल की कैद

अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश) गैंगस्टर एक्ट विनीत चौधरी ने गैंगस्टर व एनडीपीएस में दो अभियुक्तों को दस-दस साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश...

Newswrap हिन्दुस्तान, बुलंदशहरMon, 5 Aug 2024 06:00 PM
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अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश) गैंगस्टर एक्ट विनीत चौधरी ने गैंगस्टर व एनडीपीएस में दो अभियुक्तों को दस-दस साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों पर 1.10- 1.10 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

सोमवार को विशेष लोक अभियोजक योगेश कुमार ने बताया कि थाना खुर्जा देहात के दरोगा नरेश कुमार धीमान ने पुलिस टीम के साथ 24 अगस्त 2022 को मामन फ्लाईओवर के पास चेकिंग के दौरान आरोपी पवन नायक पुत्र महेश निवासी ग्राम अर्जुपुर नगला बाजार गभाना जिला अलीगढ़ व अजय थापा पुत्र दिलीप थापा किराएदार प्रेम चौहान मामूरा ग्रेटर नोएडा को गांजा के साथ पकड़ा था। पुलिस ने आरोपी पवन नायक व अजय थापा के पास से156 किलो गांजा बरामद किया था। तलाशी के दौरान दोनों कि जेब से 1030 रुपए, 01 आइफोन मोबाइल भी बरामद किए गए। उसी दिन दारोगा नरेश कुमार धीमान ने थाना खुर्जा देहात पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत अभियोग पंजीकृत किया था। 30 अगस्त 2022 को गैंगस्टर एक्ट की धारा 2/3 की बढ़ोतरी करते हुए गैंग चार्ट तैयार किया गया। इसके अनुसार दोनों आरोपियों ने एक अवैध व अनुचित सक्रिय गैंग बना रखा था, जिसका गैंग लीडर पवन नायक अपने साथी अजय थापा के साथअपने में मिलकर अवैध धन अर्जित करने के लिए नशीला पदार्थ गांजा बेचकर अवैध धन अर्जित करते थे। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश) गैंगस्टर एक्ट विनीत चौधरी के न्यायालय में हुई। न्यायधीश ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी पवन नायक व अजय थापा को दोषी माना। न्यायधीश ने अभियुक्तों को दस-दस साल कैद और 1.10- 1.10 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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