ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News उत्तर प्रदेश बुलंदशहरगैंगस्टर एक्ट में दो अभियुक्तों को 7-7 साल की कैद

गैंगस्टर एक्ट में दो अभियुक्तों को 7-7 साल की कैद

अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट डा.पल्लवी अग्रवाल ने संगठित गैग बनाकर हत्या और लूट करने के दो अभियुक्तों को सात -सात वर्ष कैद और...

गैंगस्टर एक्ट में दो अभियुक्तों को 7-7 साल की कैद
हिन्दुस्तान टीम,बुलंदशहरMon, 18 Jan 2021 07:01 PM
ऐप पर पढ़ें

बुलंदशहर। संवाददाता

अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट डा.पल्लवी अग्रवाल ने संगठित गैग बनाकर हत्या और लूट करने के दो अभियुक्तों को सात -सात वर्ष कैद और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

सोमवार को विशेष लोक अभियोजक योगेश कुमार व इरशाद ने बताया कि 30 सितंबर 2009 को थाना स्याना पर तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक स्याना ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया गया कि आरोपी गुरमीत ने अपना संगठित गैंग बनाया हुआ है । जिसमें सक्रिय सदस्य महेंद्र व पवन हैं । इनका क्षेत्र की जनता में भय व आतंक है । ये एक राय होकर लूट व हत्या जैसे अपराध करते हुए अवैध तरीक से धन अर्जित करते हैं । पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी। न्यायालय में अभियोजन की ओर से वादी समेत अन्य गवाह पेश किए गए । न्यायाधीश ने सभी गवाहों के बयानों व पत्रावलियों पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर आरोपी पवन व महेंद्र को दोषी माना। न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों को सात-सात वर्ष कारावास व 10-10 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया गया है।

-------------

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें