मॉडिफाइड साइलेंसर या प्रेशर हॉर्न लगाया तो लगेगा एक लाख का जुर्माना

Newswrap हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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मॉडिफाइड साइलेंसर या प्रेशर हॉर्न लगाया तो लगेगा एक लाख का जुर्माना

अगर आप अपनी बाइक या कार में मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न या हूटर लगाकर सड़कों पर स्टंट दिखाते हैं, तो अब यह आपकी जेब पर बहुत भारी पड़ सकता है। परिवहन विभाग ने ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों और उन्हें तैयार करने वाले संचालकों के खिलाफ अभियान शुरु कर दिया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले वर्कशॉप संचालकों पर अब सीधे एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) नीतू शर्मा ने बताया कि परिवहन आयुक्त के निर्देश पर जिले के सभी डीलरों, मोटर गैरेज और वर्कशॉप संचालकों को सख्त चेतावनी दी गई है। यदि कोई भी वर्कशॉप संचालक वाहनों में अवैध रूप से साइलेंसर या प्रेशर हॉर्न लगाता पाया गया, तो मोटरयान अधिनियम के तहत उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

परिवहन विभाग की यह सख्ती केवल गैरेज संचालकों तक सीमित नहीं है। वाहनों में अवैध फेरबदल कराने वाले स्वामियों को भी छह महीने तक की जेल या पांच हजार रुपये का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। इतना ही नहीं सड़क पर प्रेशर हॉर्न या तेज आवाज वाले साइलेंसर के साथ पकड़े जाने पर चालक का ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए अयोग्य (डिसक्वालीफाई) कर दिया जाएगा और वाहन की आरसी भी निलंबित की जा सकती है। यात्रीकर अधिकारी विकास अस्थाना ने भी विभिन्न स्थानों पर निरीक्षणकोट--सड़क सुरक्षा और ध्वनि प्रदूषण को लेकर विभाग बेहद गंभीर है। जनपद के सभी वाहन स्वामियों से अपील है कि वे निर्धारित मानकों का उल्लंघन न करें। चेकिंग अभियान के दौरान पकड़े जाने पर किसी भी सूरत में रियायत नहीं दी जाएगी।- नीतू शर्मा, एआरटीओ प्रवर्तन

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