जनपद में सर्किल रेट में नहीं होगा कोई बदलाव, 1 अगस्त से लागू
जनपद में सर्किल रेट में नहीं होगा कोई बदलाव, 1 अगस्त से लागू
जिला प्रशासन ने संपत्तियों के सर्किल रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। जिले में संपत्तियों का पुराना सर्किल रेट ही लागू रहेगा। जिला प्रशासन ने सदर तहसील में सर्किल दायरे की विसंगति को दूर करते हुए 25 मीटर से बढ़ाकर 50 मीटर कर दिया है।जिला प्रशासन प्रत्येक वर्ष संपत्तियों के सर्किल रेट की नई दर 1 अगस्त से लागू करता है। लेकिन इस बार जिला प्रशासन ने जनता को राहत देते हुए सर्किल रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। इसका सबसे बड़ा कारण कोरोनकाल को माना जा रहा है। संपत्तियों को सर्किल रेट मूल्यांकन दर सूची के पुनरीक्षण कार्य के कारण पुराने क्षेत्रों के साथ-साथ नए विकसित इलाकों की दरों को भी बढ़ाया जाता है। डीएम रविंद्र कुमार ने सर्वेक्षण के बाद आदेश जारी कर दिए हैं, जिसमें सर्किल रेट की दर नहीं बढ़ाई गई। आगामी 1 वर्ष तक संपत्तियों की पुरानी दरें ही लागू रहेंगी। वहीं सदर तहसील में व्यवसाय की कार्यों से 50 मीटर के दायरे में आने वाले आवासीय प्लॉट के मूल्यांकन दर से 25 रुपये की धनराशि देनी पड़ती है। जिला प्रशासन ने इस विसंगति को दूर करते हुए दायरे को 25 मीटर से बढ़ाकर 50 मीटर कर दिया है। एआईजी स्टाम्प एसके सिंह ने बताया कि नए सर्किल रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पूरे जिले में पूर्व की सर्किल दर लागू रहेंगी। कोट....सदर तहसील में विसंगति को दूर कर कमर्शियल ईकाई के समीप आवासीय प्लाट का दायरा 25 मीटर से बढ़ाकर 50 मीटर कर दिया गया है।-मनोज कुमार सिंघल, एडीएम वित्त एवं राजस्व