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लड़की के तेजाब फेंकने की जिले में पहली घटना

जिले में एसिड अटैक की घटनाएं तो होती रही हैं, लेकिन लड़की द्वारा पे्रमी पर तेजाब फेंकने का मामला नया...

लड़की के तेजाब फेंकने की जिले में पहली घटना
हिन्दुस्तान टीम,बुलंदशहरSun, 16 Jun 2019 11:13 PM
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जिले में एसिड अटैक की घटनाएं तो होती रही हैं, लेकिन लड़की द्वारा पे्रमी पर तेजाब फेंकने का मामला नया है। कुछ सिरफिरों ने बदला लेने के लिए तेजाब को हथियार बनाया है। अमूमन महिलाएं ही एसिड का शिकार होती रही हैं। रविवार को अनूपशहर में प्रेमी के दूसरी जगह शादी करने से नाराज प्रेमिका ने युवक के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। पूर्व में एसिड अटैक की घटनाएं बदला लेने के लिए होती रही हैं। बीते एक दशक में एसिड अटैक की दर्जनभर से अधिक घटनाएं हो चुकी हैं। इनमें से अधिकांश घटनाओं में महिला वर्ग को ही निशाना बनाया गया है। जाहिर है कि कुछ लोगों द्वारा एसिड अटैक को बदला लेने का हथियार बना लिया है। - परचून की दुकानों पर भी मिल जाता है तेजाब सुप्रीम कोर्ट ने तेजाब की खुली बिक्री पर रोक लगा रखा है। इसके बावजूद जिले में सहजता से तेजाब उपलब्ध है। शहरी क्षेत्रों में ही नहीं, बल्कि देहात क्षेत्र में भी परचून की दुकानों पर तेजाब मिल जाता है। इस तेजाब को नमक का तेजाब या टॉयलेट क्लीनर के नाम से बेचा जा रहा है। बताते चलें कि देशभर में तेजाब से हमले की घटनाओं को देखते हुए कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिशा-निर्देश जारी किए थे। इसमें तेजाब की खुली बिक्री पर रोक लगा दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में प्रदेश सरकार ने भी निर्देश जारी किए थे, जिसके तहत कई नियम-कायदों का पालन होना था। इसमें तेजाब की बिक्री करने वाले दुकानदारों का ब्यौरा पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के पास होना चाहिए। तेजाब की बिक्री करने वाली दुकानों की संख्या, वहां होने वाली बिक्री आदि का पूरा रिकार्ड रखा जाना था। जानकारों के अनुसार तेजाब की अलग-अलग तीव्रता का अलग-अलग मामलों में प्रयोग किया जाता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल वाले तेजाब का प्रयोग जेवरातों को साफ करने में किया जाता है। हालांकि इसका मानव शरीर पर प्रयोग बेहद खतरनाक होता है। 1250 ग्रेच्युटी वाले तेजाब को बैटरी में प्रयोग किया जाता है। शौचालयों की सफाई के लिए, जिसे नमक का तेजाब भी कहा जाता है, 800 से 1000 ग्रेच्युटी वाले तेजाब का प्रयोग होता है। इन सभी तेजाबों की बिक्री के लिए पंजीकरण जरूरी है।यह जारी हुए थे निर्देश- 18 साल से कम उम्र के लोगों को नहीं की जाएगी तेजाब की बिक्री।- दुकानदार को बिक्री और स्टॉक की पूरी जानकारी रखनी होगी।- तेजाब खरीदने वाले का पूरा विवरण दुकानदार अंकित करेगा।- तेजाब खरीदने वाले व्यक्ति की फोटो समेत आईडी ली जाएगी।- दुकानदार निर्धारित अवधि में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी को स्टॉक एवं बिक्री की जानकारी देगा।जुर्माने का है प्रावधानसुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर कार्रवाई का भी प्रावधान है। इसके तहत स्टाक रजिस्टर न रखने, बिना अनुमति तेजाब की बिक्री करने, निर्धारित अवधि के अंदर पुलिस-प्रशासनिक अधिकारी को सूचना न देने पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना देना होगा।

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