
बिना लाइसेंस चल रहा पेट्रोल पंप सील, दो के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज
Bulandsehar News - डिबाई कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बदरपुर में बिना लाइसेंस के चल रहे पेट्रोल पंप पर छापा मारा गया। 733 लीटर डीजल और 1917 लीटर पेट्रोल अवैध रूप से भंडारित पाए गए। पंप स्वामी और सेल्समैन के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पंप पर बायोडीजल का लाइसेंस था, लेकिन पेट्रोल और डीजल की अवैध बिक्री की जा रही थी।
डिबाई कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बदरपुर स्थित बिना लाइसेंस चल रहे एक पेट्रोल पंप पर छापा मार कर सील कर दिया। इस मामले में पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत पंप स्वामी और सेल्समैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। जितेंद्र डागर पुत्र अशोक कुमार निवासी आगरा ने 6 नवम्बर को डिबाई-कसेर मार्ग पर संचालित एक संदिग्ध पेट्रोल पंप की शिकायत अधिकारियों से की थी। शिकायत पर गठित पूर्ति विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की, जहां रिंकू पुत्र कृपाल सिंह निवासी नवदेई बागर पंप संचालन करते हुए मिला। पूछताछ में उसने बताया कि पंप स्वामी देवेन्द्र कुमार पुत्र स्व. लीलाधर सिंह निवासी ग्राम बदरपुर हैं।
जांच में पाया गया कि पंप पर बिना वैध लाइसेंस के पेट्रोल व डीजल की बिक्री की जा रही थी। जांच टीम को पंप परिसर में 733 लीटर डीजल और 1917 लीटर पेट्रोल अवैध रूप से भंडारित मिला। साथ ही दो डिस्पेंसिंग यूनिट (नोज़ल मशीनें) भी कार्यरत पाई गईं। पंप स्वामी द्वारा कोई वैध अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने पर पूरे पंप परिसर, तेल भंडारण टैंकों और मशीनों को सील कर दिया गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर देवेन्द्र कुमार और रिंकू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। पूर्ति निरीक्षक मनीष कुमार पटेल ने बताया कि उक्त पंप पर बायोडीजल बिक्री करने का लाइसेंस था। बायोडीजल की आड़ में मशीनों के द्वारा पेट्रोल और डीजल की अवैध रूप से बिक्री की जा रही थी।

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