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फर्जीवाड़े में सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद समेत दो की अग्रिम जमानत खारिज

पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद की मुश्किलें बढ़ती जा रही...

 फर्जीवाड़े में सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद समेत दो की अग्रिम जमानत खारिज
हिन्दुस्तान टीम,बुलंदशहरSun, 06 Oct 2019 12:21 AM
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पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बुलंदशहर के बीबीनगर क्षेत्र में एनजीओ के माध्यम से फर्जी विकलांग कल्याण शिविर लगाकर सरकारी धन हड़पने के मामले में विशेष न्यायाधीश ने लुईस खुर्शीद और एक अन्य की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। शनिवार को जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राहुल उपाध्याय एवं एडीजीसी प्रवेंद्र लोधी ने बताया कि आर्थिक अपराध शाखा के निरीक्षक वादी रामशंकर यादव ने 17 मई 2017 को थाना बीबीनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें उन्होंने बताया था कि तत्कालीन एमएलए लुईस खुर्शीद द्वारा बनाए डा.जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट विकलांग कल्याण उत्तर प्रदेश को भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली से अनुदान राशि हासिल हुई। इस अनुदान राशि का सही उपयोग न करते हुए विकलांगजनों को आवश्यक उपकरण खरीदे बिना कूटरचित दस्तावेज तथा फर्जी हस्ताक्षर कर फर्जी विकलांग कल्याण कैंप का आयोजन कर लाखों रुपये का भुगतान प्राप्त कर लिया। विवेचना में लुईस खुर्शीद का नाम प्रकाश में आया। मामले में जांच कर आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया। उक्त प्रकरण में लुईस खुर्शीद व अतहर फारुखी द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत 438 न्यायालय में अपने अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत कराया था। इसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश(एमपी-एमएलए) रामप्रताप सिंह के समक्ष हुई। न्यायाधीश रामप्रताप सिंह ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर लुईस खुर्शीद और अतहर फारुखी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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