हत्या के प्रयास में अभियुक्त को 10 साल की कैद

हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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हत्या के प्रयास में अभियुक्त को 10 साल की कैद

हत्या के प्रयास में अभियुक्त को 10 साल की कैद

अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-4 डॉ. सुरेश कुमार ने शिकारपुर क्षेत्र में वर्ष 2021 में हत्या के प्रयास के मामले में अभियुक्त को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 50 हजार रुपए अर्थदंड लगाया है। बुधवार को अभियोजक भूपेन्द्र सिंह राजपूत ने बताया कि आरोपी मारुफ पुत्र छोटन खां निवासी गांव जलालुद्दीनपुर गिनौरी(शिकारपुर) द्वारा वर्ष 2021 में वादी अरमान निवासी बुलंदशहर के भाई फरमान को जान से मारने की नियत से गोली मारने की घटना को अंजाम दिया गया था। 22 मार्च 2021 को थाना शिकारपुर पर मुकदमा दर्ज किया गया था तथा आरोपी की गिरफ्तारी के बाद बरामदगी के संबंध में शस्त्र अधिनियम का मुकदमा पंजीकृत किया गया था।

पुलिस द्वारा 16 जून 2021 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया। इन अभियोगों को ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। न्यायाधीश डा. सुरेश कुमार ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी मारुफ को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने अभियुक्त मारुफ को 10 साल की कैद और 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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