कर्मवीर की हत्या में 17 साल बाद अभियुक्त को उम्रकैद
Bulandsehar News - - न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया- न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया- न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 11

जिला न्यायाधीश संजय सिंह ने वर्ष 2008 में औरंगाबाद क्षेत्र में युवक की हत्या के मामले में अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। डीजीसी राहुल उपाध्याय, अरुण कुमार राघव और ईशान चौधरी ने बताया कि 21 नवंबर 2008 को औरंगाबाद थाने पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके अनुसार वादी मुकदमा गांव गंगाहरी के रामपाल पुत्र रामफल के मुताबिक उनके पुत्र कर्मवीर उर्फ पिंटू की जनपद अलीगढ़ के थाना पालीमुकीमपुर के गांव लास्की निवासी एवं हाल पता औरंगाबाद कस्बे के मोहल्ला कर्बला निवासी नरायन सिंह पुत्र लोकमन ने हत्या कर दी।
आरोप है कि नरायन सिंह कर्मवीर उर्फ पिंटू को घर से बुलाकर ले गया था, जिसके बाद कर्मवीर घर वापस नहीं लौटा। इसके बाद गांव के कुलदीप ने घर पर सूचना दी कि कर्मवीर का शव जवाहर के खेत में पड़ा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की और 14 फरवरी 2009 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया। इस अभियोग को आपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए पैरवी की गई। गुरुवार को जिला न्यायाधीश संजय सिंह ने गवाहों के बयान , साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी नरायन सिंह को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने अभियुक्त नारायण सिंह को उम्रकैद और 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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