दहेज हत्या के मामले में अभियुक्त पति को 10 साल की कैद

हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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दहेज हत्या के मामले में अभियुक्त पति को 10 साल की कैद

दहेज हत्या के मामले में अभियुक्त पति को 10 साल की कैद

अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-3 योगेश कुमार-द्वितीय ने दहेज की खातिर एक नवविवाहिता की जान लेने के मामले में अभियुक्त पति को 10 साल कैद और ससुर को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। दोनों अभियुक्तों पर 23-23 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। एडीजीसी ध्रुव कुमार वर्मा और प्रवीण कुमार राणा ने बताया कि यह ​मामला जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के ग्राम जानीपुर खुर्द का है। वादी मुकदमा ने अपनी पुत्री रेनू की शादी 26 जून 2016 को पुनीत के साथ की थी। शादी में करीब चार लाख रुपये खर्च करने के बावजूद ससुराल पक्ष के लोग खुश नहीं थे।

शादी के बाद से ही पति पुनीत, ससुर गजे सिंह और परिवार के अन्य सदस्य दहेज में एक कार और दो लाख रुपये नकद की मांग को लेकर रेनू को बेरहमी से मारते-पीटते और प्रताड़ित करते थे। ​दहेज की मांग पूरी न होने पर 13 मई 2017 को ससुराल वालों ने रेनू की पीट-पीटकर हत्या कर दी। कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी पति और ससुर को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने अभियुक्त पति पुनीत को 10 साल की कैद और 23 हजार रुपए अर्थदंड लगाया है। वहीं, अभियुक्त ससुर गजे सिंह को पांच साल की कैद और 23 हजार रुपए अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की राशि में से पीड़ित परिवार को 80 प्रतिशत राशि दी जाएगी।

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