गैंगस्टर को दो साल की सजा, पांच हजार का अर्थदंड
Bulandsehar News - बुलंदशहर, संवाददाता। अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजक योगेश कुमार, प्रवीण कुमार राणा तथा मॉनीटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने अवगत कराया कि थाना अगौता क्षेत्र में वर्ष 2023 में शकील पुत्र कमरुद्दीन निवासी लोहरी थाना बहादुरगढ़, जनपद हापुड़ (हाल पता नूर नगर, लिसाड़ी गेट, मेरठ) के खिलाफ संगठित गिरोह बनाकर समाज में भय व्याप्त कर आर्थिक लाभ अर्जित करने का मामला दर्ज हुआ था। इस संबंध में 17 अगस्त 2023 को थाना अगौता में मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
विवेचना पूर्ण होने के बाद पुलिस ने 9 अप्रैल 2024 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एक गवाह का परीक्षण कराया गया। एडीजे-08 न्यायालय, के न्यायाधीश चंद विजय श्रीनेत्र ने आरोपी शकील को दोष सिद्ध पाते हुए दो वर्ष के कारावास तथा पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
लेखक के बारे में
Hindustanलेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।


