गैंगस्टर एक्ट में शातिर आरिफ को दो साल की कैद
Bulandsehar News - बुलंदशहर में अपर सत्र न्यायाधीश ने गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपी आरिफ को दो साल की कैद और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरिफ पर 2018 में अवैध आर्थिक लाभ अर्जित करने और समाज में भय फैलाने का आरोप था। न्यायालय ने गवाहों के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर उसे दोषी करार दिया।

बुलंदशहर। अपर सत्र न्यायाधीश-8 श्रीचंद विजय श्रीनेत्र ने नगर कोतवाली के गैंगस्टर एक्ट के मामले में शातिर आरिफ को दो साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता योगेश कुमार ने बताया कि नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला रुकन सराय निवासी आरिफ के खिलाफ नगर कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2018 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस के अनुसार आरिफ द्वारा एक संगठित गिरोह बनाकर समाज में भय का माहौल पैदा करते हुए अवैध रूप से आर्थिक लाभ अर्जित किया जाता है। 27 जून 2018 को नगर कोतवाली में गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम (गैंगस्टर एक्ट) के तहत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
पुलिस ने इस मामले में 28 जून 2019 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित कर न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी आरिफ को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने अभियुक्त आरिफ को दो साल की कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

लेखक के बारे में
Hindustanलेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।




