जानलेवा हमले में पांच अभियुक्तों को दस-दस साल की कैद
जहांगीराबाद क्षेत्र में करीब 13 साल पहले हुए जानलेवा हमले की घटना में अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह प्रथम ने पांच अभियुक्तों को दस-दस साल की कैद की सजा सुनाई...
जहांगीराबाद क्षेत्र में करीब 13 साल पहले हुए जानलेवा हमले की घटना में अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह प्रथम ने पांच अभियुक्तों को दस-दस साल की कैद की सजा सुनाई है। पांचों अभियुक्तों पर 23-23 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।शुक्रवार को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि 15 अक्तूबर 2005 को वादी नरेश सैनी पुत्र प्रेमचंद निवासी बाजार पुख्ता, जहांगीराबाद ने कोतवाली जहांगीराबाद में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके अनुसार दूसरे पक्ष के मोहल्ला किला गहना निवासी कुंदनलाल शर्मा, योगा पहलवान, आदेश, अमित एवं छोटेलाल शर्मा आदि ने उनके घर में घुसकर हमला कर दिया। चाकू एवं गोली लगने से वादी का चचेरा भाई अरविंद घायल हो गया। कोतवाली पुलिस ने विवेचना उपरांत आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(न्याय कक्ष संख्या-छह) सुनील कुमार सिंह प्रथम ने की। न्यायाधीश ने साक्ष्यों का अवलोकन, गवाहों के बयान और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी कुंदनलाल शर्मा, योगा पहलवान, आदेश, अमित एवं छोटेलाल शर्मा को दोषी पाया। न्यायाधीश ने पांचों अभियुक्तों को 10-10 साल की कैद और 23-23 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।