
उपभोक्ता बिजली बिल राहत योजना लाभ उठाएं-अधिशासी अभियंता
Bulandsehar News - बिजली विभाग ने तहसील परिसर में बिजली बिल राहत योजना शिविर लगाया। उपभोक्ताओं को योजना के तहत छूट और लाभ के बारे में जानकारी दी गई। तीसरे चरण के तहत 1-28 फरवरी तक पंजीकरण के लिए 2000 रुपये जमा करने होंगे, जिसके बाद 25% छूट और अन्य सुविधाएं मिलेंगी।
बिजली बिल राहत योजना के तहत विद्युत विभाग ने तहसील परिसर में शिविर लगाकर उपभोक्ताओं को योजना द्वारा बिल मे दी जा रही छूट के बारे मे जानकारी दी। मंगलवार को विद्युत विभाग द्वारा बिजली बिल राहत योजना शिविर अधिशासी अभियंता एसके मिश्रा के निर्देशन में संपन्न किया गया। उन्होंने शिविर मे उपभोक्ताओं से योजना का लाभ लेने की अपील की। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा बिजली बिल मे शत प्रतिशत ब्याज माफी के साथ मूलधन मे भी भारी छूट देने के लिए बिजली बिल राहत योजना चलाई है। जिसका प्रथम व द्वितीय चरण 31 जनवरी को समाप्त हो गया है।
योजना से वंचित उपभोक्ताओं को सुविधा के लिए विभाग ने 1-28 फरवरी तक तृतीय चरण की शुरुआत की है। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को 2 हजार रूपये पंजीकरण के रूप मे जमा करने होंगे। पंजीकरण के बाद बिल मे 25 प्रतिशत तक छूट के अलावा राजस्व निर्धारण बिल में उपभोक्ता को 30 दिन के अंदर 55 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके अलावा छोटी-छोटी आसान किस्तों में बिल जमा करने, बढे हुए बिलों को सिस्टम द्वारा अपने आप औसत खपत के अनुसार कम करने की सुविधा, सभी प्रकार के बिजली चोरी मामलों में राहत में मुकदमा से छुटकारा पा सकते है। इस मौके पर एसडीओ शैलेंद्र सारस्वत, जेई विपिन गुप्ता, जितेंद्र सिंह, नरेश कुमार, लाखन सिंह आदि मौजूद रहे।

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