मतदाता पहचान पत्र नहीं है इन 11 विकल्पों का करें प्रयोग
यदि आपके पास निर्वाचन आयोग से जारी मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो भी आप वोट डाल सकेंगे। इसके लिए आपका नाम मतदाता सूची में होना जरूरी है। इसके लिए...
बुलंदशहर। संवाददाता
यदि आपके पास निर्वाचन आयोग से जारी मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो भी आप वोट डाल सकेंगे। इसके लिए आपका नाम मतदाता सूची में होना जरूरी है। इसके लिए कुल 11 विकल्पों का प्रयोग किया जा सकेगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी रवीन्द्र कुमार ने बताया कि 3 नवंबर को सदर सीट पर मतदान होगा। यदि मतदाता के पास वोटर कार्ड नहीं है तो भी वह अन्य 11 तरह के पहचान पत्रों को दिखाकर मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। मतदाता सूची में जिसका नाम है, वह मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। यदि किसी का नाम मतदाता सूची में है, लेकिन उसके पास फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र (एपिक) नहीं है तो वह आयोग द्वारा निर्दिष्ट 11 वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर वोट डाल सकता है। अगर किसी का नाम मतदाता सूची में नहीं है और वह वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर अपना आधार कार्ड या वोटर कार्ड या अन्य कोई पहचान पत्र दिखाता है तो उसे वोट डालने नहीं दिया जाएगा। वोट डालने के लिए मतदाता सूची में नाम दर्ज जरूरी है।
वोट डालने में कर सकेंगे इनका प्रयोग
बुलंदशहर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जाब कार्ड, केंद्रीय व राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, भारतीय पासपोर्ट और सांसदों, विधायकों व एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र में से कोई एक फोटो पहचान पत्र दिखाना होगा।